Move to Jagran APP

Muzaffarnagar riots : भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद और विधायक

30 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर शहर के शहीद चौक पर मुस्लिम समाज की पंचायत हुई थी। आरोप है कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने भड़काऊ भाषण दिया था। पंचायत के कुछ दिनों बाद जनपद में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। दंगा भड़काने के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 09:11 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 09:11 PM (IST)
Muzaffarnagar riots : भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद और विधायक
भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद और विधायक

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। वर्ष 2013 में शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व विधायक मौलाना जमील समेत 10 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इनपर आरोप तय करने के लिए 24 सितंबर की तिथि तय की गई है।

loksabha election banner

30 सितंबर 2013 को शहर के शहीद चौक पर मुस्लिम समाज की पंचायत हुई थी। आरोप है कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने भड़काऊ भाषण दिया था। पंचायत के कुछ दिनों बाद जनपद में सांप्रदायिक दंगा भड़का था। दंगा भड़काने के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पहले यह प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2010 को वहां से यह प्रकरण जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट संख्या-4 में स्थानांतरित हो गया। मंगलवार को आरोपियों पर आरोप तय होने थे। पूर्व विधायक नूरसलीम राना कोर्ट में पेश नहीं हुए। न्यायाधीश ने आरोप तय करने की तारीख 24 सितंबर तय की है। ।

चाइल्ड हेल्प लाइन की इंचार्ज के बयान दर्ज

मुजफ्फरनगर : शुकतीर्थ स्थित गौड़ीय मठ आश्रम में मिजोरम व त्रिपुरा के बच्चों से यौन शोषण के मामले में पाक्सो कोर्ट में चाइल्ड हेल्पलाइन की इंचार्ज पूनम शर्मा के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में पीडि़त बच्चों के बयान पूर्व में दर्ज किए गए थे। सुनवाई के दौरान आरोपित आश्रम संचालक भक्ति भूषण महाराज व उसके शिष्य किशन मोहन दास भी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.