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बागपत: मासूम दो बच्चों की हत्या करने पर मां को उम्रकैद की सजा, गला घोटकर उतारा था मौत के घाट

बागपत मासूम दो बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले साल गला घोटकर की थी बच्चों की हत्या। पति से झगड़ा होने पर दिया था महिला ने वारदात को अंजाम।

By Taruna TayalEdited By: Published: Mon, 20 Jun 2022 06:32 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jun 2022 06:32 PM (IST)
बागपत: मासूम दो बच्चों की हत्या करने पर मां को उम्रकैद की सजा, गला घोटकर उतारा था मौत के घाट
दो बच्चों की हत्या करने पर मां को उम्रकैद की सजा।

बागपत, जागरण संवाददाता। मासूम दो बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति से झगड़े होने पर महिला ने वारदात को अंजाम दिया था।

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कस्बा छपरौली के मोहल्ला कुरैशियान निवासी गुलाब कुरैशी अपनी पत्नी अंजुम और बेटी आठ वर्षीय अलसिफा व बेटे चार वर्षीय उमेर के साथ रहते थे। गुलाब कुरैशी फेरी लगाकर कपड़े बेचने बेचते हैं। 31 मार्च 2021 को गुलाब कुरैशी अपने भाई बिलाल के पास फरीदाबाद (हरियाणा) गए थे। एक अप्रैल 2021 की सुबह मकान में बेड पर दोनों बच्चों के शव मिले थे। गुलाब के भाई हसीन कुरैशी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि अंजुम चोरी से मोबाइल रखती थी। इसी को लेकर घर में गुलाब और अंजुम का झगड़ा रहता था। गृह क्लेश में अंजुम ने दोनों बच्चों की गला घोटकर हत्या की है। पुलिस ने आरोपित अंजुम को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

डीजीसी सुनील पंवार का कहना है कि केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में चल रहा था। वादी समेत सात गवाहों की गवाही हुई।

अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सोमवार को आरोपित अंजुम को दोषी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।


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