शहर के इस नामचीन गर्ल्स स्कूल की मान्यता खतरे में
मेरठ के बड़े स्कूल की मान्यता खतरे में है। दरअसल डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एंड चिट्स की ओर से स्कूल के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है।
By Ashu SinghEdited By: Published: Thu, 27 Sep 2018 12:12 PM (IST)Updated: Thu, 27 Sep 2018 12:13 PM (IST)
मेरठ (जेएनएन)। सोफिया गर्ल्स स्कूल के खिलाफ डिप्टी रजिस्ट्रार का शिकंजा कसता जा रहा है। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एंड चिट्स की ओर से बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी सोफिया प्रबंधन की ओर से कोई जवाब न देने पर अब चार्जशीट जारी कर दी गई है। जून में स्कूल के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद दिए गए समय से अब तक स्कूल की ओर से कोई जवाब न मिलने पर समिति पर छात्राओं से मिले 2,64,91,000 रुपये शुल्क को अन्य संस्था में भेजे जाने का दोषी मानते हुए चार्जशीट जारी की गई है।
19 संस्थानों को दिए गए रुपये
एजुकेशन सोसायटी ऑफ सोफिया स्कूल की मेरठ समिति का पंजीकरण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के नियमों के अंतर्गत 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने दो जून 2018 को चार्ज फ्रेम करते हुए स्कूल को अंतिम नोटिस दिया था। इसमें स्कूल छात्रओं से फीस के मद में ली गई ढाई करोड़ से अधिक की धनराशि को 31 मार्च 2006 से 31 मार्च 2014 के दौरान 19 संस्थानों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया था। ये संस्थान सिस्टर क्लेयर्स प्रोविंस कोटा के अंतर्गत अमजेर, गोवा में संचालित हैं। यह कार्यवाही रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध है।
स्कूल से नहीं आया कोई जवाब
चार्जशीट के अनुसार सोफिया सोसायटी को 19 मई 2018 को जारी नोटिस के जवाब में सोसायटी ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की व्यवस्था तथा कानून की वैधानिकता को चुनौती दी थी। जवाब में दो जून को सोसायटी को पुन: नोटिस जारी करते हुए कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिकता के सिद्धांत व एक्ट की विभिन्न धाराओं से अवगत कराया गया। इसका जवाब देने के लिए सोसायटी की सचिव व स्कूल प्रिंसिपल लूसी जैकब ने 18 जुलाई को तीन सप्ताह का समय मांगा था। समय मिलने के बाद अब तक कोई जवाब नहीं आया।
नहीं मिला कोई नोटिस
सोफिया गल्र्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सिस्टर कैरन ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल व एजुकेशन सोसायटी की सचिव लूसी जैकब कक्षा 12वीं की छात्रओं के साथ टूर पर गई हैं। स्कूल की ओर से मई में मिली नोटिस का भी जवाब दिया था और बात भी हुई थी लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार अब मुकर रहे हैं। 25 सितंबर को जारी नोटिस या चार्जशीट स्कूल को नहीं मिला है। जब नोटिस मिलेगा तो आगे की जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
सत्र समाप्त होने पर होगी कार्रवाई
डिप्टी रजिस्ट्रार सुभाष सिंह के अनुसार एजुकेशनल सोसायटी ऑफ सोफिया स्कूल ने देश के विधि में सर्वोच्चता सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इसके लिए सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-12(डी) के अंतर्गत सोसायटी के निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है। अभी स्कूल में छात्रएं पढ़ रही है इसलिए निरस्तीकरण की कार्रवाई सत्र समाप्त होने पर मार्च में किया जाएगा। स्कूल के वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी से भी कराने की संस्तुति की जाएगी। साथ ही यदि सोसायटी से कोई साक्ष्य मिटाने की कोशिश करेगा तो उसे व्यक्तिगत दोषी मानते हुए कार्रवाई होगी।
19 संस्थानों को दिए गए रुपये
एजुकेशन सोसायटी ऑफ सोफिया स्कूल की मेरठ समिति का पंजीकरण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के नियमों के अंतर्गत 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने दो जून 2018 को चार्ज फ्रेम करते हुए स्कूल को अंतिम नोटिस दिया था। इसमें स्कूल छात्रओं से फीस के मद में ली गई ढाई करोड़ से अधिक की धनराशि को 31 मार्च 2006 से 31 मार्च 2014 के दौरान 19 संस्थानों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया था। ये संस्थान सिस्टर क्लेयर्स प्रोविंस कोटा के अंतर्गत अमजेर, गोवा में संचालित हैं। यह कार्यवाही रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध है।
स्कूल से नहीं आया कोई जवाब
चार्जशीट के अनुसार सोफिया सोसायटी को 19 मई 2018 को जारी नोटिस के जवाब में सोसायटी ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की व्यवस्था तथा कानून की वैधानिकता को चुनौती दी थी। जवाब में दो जून को सोसायटी को पुन: नोटिस जारी करते हुए कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिकता के सिद्धांत व एक्ट की विभिन्न धाराओं से अवगत कराया गया। इसका जवाब देने के लिए सोसायटी की सचिव व स्कूल प्रिंसिपल लूसी जैकब ने 18 जुलाई को तीन सप्ताह का समय मांगा था। समय मिलने के बाद अब तक कोई जवाब नहीं आया।
नहीं मिला कोई नोटिस
सोफिया गल्र्स स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सिस्टर कैरन ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल व एजुकेशन सोसायटी की सचिव लूसी जैकब कक्षा 12वीं की छात्रओं के साथ टूर पर गई हैं। स्कूल की ओर से मई में मिली नोटिस का भी जवाब दिया था और बात भी हुई थी लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार अब मुकर रहे हैं। 25 सितंबर को जारी नोटिस या चार्जशीट स्कूल को नहीं मिला है। जब नोटिस मिलेगा तो आगे की जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
सत्र समाप्त होने पर होगी कार्रवाई
डिप्टी रजिस्ट्रार सुभाष सिंह के अनुसार एजुकेशनल सोसायटी ऑफ सोफिया स्कूल ने देश के विधि में सर्वोच्चता सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इसके लिए सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-12(डी) के अंतर्गत सोसायटी के निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है। अभी स्कूल में छात्रएं पढ़ रही है इसलिए निरस्तीकरण की कार्रवाई सत्र समाप्त होने पर मार्च में किया जाएगा। स्कूल के वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी से भी कराने की संस्तुति की जाएगी। साथ ही यदि सोसायटी से कोई साक्ष्य मिटाने की कोशिश करेगा तो उसे व्यक्तिगत दोषी मानते हुए कार्रवाई होगी।
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