मेरठ : बागपत कोतवाली प्रभारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश
मेरठ में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 की कोर्ट में कातिलाना हमले का एक मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमा सरकार बनाम इकबाल व अन्य के संबंध में है। इस मामले के दर्ज होने के समय पर नौचंदी थाने का चार्ज इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर पर था।
मेरठ, जागरण संवाददाता। कोर्ट ने बागपत कोतवाली प्रभारी को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के कारण एसपी बागपत को यह आदेश भी दिया गया है कि इंस्पेक्टर की तनख्वाह से दो हजार रुपये अर्थदंड के रूप में काटकर कोर्ट में जमा कराया जाएं।
यह है प्रकरण
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 की कोर्ट में कातिलाना हमले का एक मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमा सरकार बनाम इकबाल व अन्य के संबंध में है। इस मामले के दर्ज होने के समय पर नौचंदी थाने का चार्ज इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर पर था। हाल ही में तपेश्वर सागर का ट्रांसफर बागपत हुआ है अब वह बागपत कोतवाली प्रभारी हैं। नौचंदी के दर्ज मुकदमे में अभी तक तपेश्वर सागर के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। कई बार नोटिस तामील कराने के बाद भी तपेश्वर सागर कोर्ट में नहीं आए। ऐसे में कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर एसपी बागपत को पत्र भेजा है। पत्र में आदेश दिया गया है कि इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष सात दिसंबर 2021 को पेश किया जाए। साथ ही कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के कारण एसपी बागपत को यह आदेश भी दिया है कि इंस्पेक्टर की तनख्वाह से दो हजार रुपये अर्थदंड के रूप में काटे जाए और इसे कोर्ट में जमा कराया जाए।
चेक बाउंस होने पर वारंट जारी, व्यापारी हिरासत में
मेरठ। चेक बाउंस होने पर पेपर मिल ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। कोर्ट से वारंट भी जारी हो गए थे। गुरुवार को पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में ले लिया। हालांकि छह माह में रुपये लौटाने पर समझौता हो गया। नोटिस देकर व्यापारी को थाने से ही छोड़ दिया गया। नौचंदी थाना क्षेत्र निवासी सुशील का गत्ते के डिब्बे बनाने का काम था। काफी समय से वह मुजफ्फरनगर की पेपर मिल से गत्ता ले रहे थे। कोरोना के दौर में उनका कारोबार ठप हो गया, जिसके चलते उन पर काफी कर्जा भी हो गया था। पेपर मिल के भी करीब 14 लाख रुपये थे। मामला कोर्ट में चल रहा था। कुछ दिन पहले ही व्यापारी के खिलाफ वारंट जारी हो गया था। पुलिस ने गुरुवार को व्यापारी को पकड़ लिया। सूचना पर मिल के कर्मचारी भी पहुंच गए थे। इस दौरान व्यापारी ने छह माह में रुपये लौटाने का आश्वासन दिया, जिस पर दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि 41 ए का नोटिस देकर व्यापारी को छोड़ दिया गया।