Yakub Qureshi: लाइसेंसी हथियार के साथ घूम रहे 25 हजार के इनामी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बेटा
Meerut News पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान फिरोज और पत्नी शमजिदा समेत 17 लोगों पर गत 31 मार्च को खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 25 हजार का इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस याकूब बेटे इमरान फिरोज को पकड़ नहीं पाई है।
मेरठ, जागरण संवाददाता। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। बावजूद इसके वे लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहे हैं। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने याकूब और उसके बेटे इमरान के लाइसेंस निलंबन की रिपोर्ट तैयार की है। शमजिदा बेगम व फिरोज के लाइसेंस पुलिस निलंबित कर चुकी है। निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। हैरत की बात है कि अभी तक पुलिस आरोपितों के लाइसेंसी हथियार बरामद नहीं कर पाई है।
खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
याकूब के बेटे इमरान, फिरोज और पत्नी शमजिदा समेत 17 लोगों पर 31 मार्च को खरखौदा थाने में बगैर अनुमति के मीट पैकेजिंग, प्रोसेसिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। 25 हजार का इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस याकूब, बेटे इमरान, फिरोज को पकड़ नहीं पाई है। याकूब और उसके स्वजन पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। एक आरोपित मुजीब जेल जा चुका है।
इमरान और याकूब अपना एक-एक असलाह लेकर घूम रहे
पुलिस ने याकूब और उसके स्वजन के लाइसेंसी हथियारों की जांच की तो पता चला कि याकूब के तीन में से दो लाइसेंस निरस्त हो चुके है। एक की रिपोर्ट निलंबन के लिए भेजी जा रही है। बेटे इमरान के लाइसेंस के निलंबन की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। शमजिदा बेगम और बेटे फिरोज के दो-दो लाइसेंसों को निलंबत कर निरस्तीकरण के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है। इमरान और याकूब अपना एक-एक असलाह लेकर घूम रहे है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि याकूब और उसके परिवार के सभी लाइसेंस हथियार निरस्त कराकर थाने में जमा कराया जाएगा।
ये है हथियारों का ब्यौरा
याकूब कुरैशी- एक रायफल, एक रिवाल्वर और डीबीबीएल बंदूक
शमजिदा -एक रायफल और एक रिवाल्वर
इमरान - एक रायफल
फिरोज - एक एसबीबीएल और एक रिवाल्वर
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नगर निगम की जमीन कब्जाई, 28 लाख में बेची
मेरठ, जागरण संवाददाता। अब्दुलापुर स्थित भूमि खसरा संख्या-371 रकबा 970 वर्ग मीटर राजस्व अभिलेखों के अनुसार बंजर प्रबंधन नगर निगम, मेरठ अंकित है। यह राजस्व विभाग के स्वामित्व की संपत्ति है। इस सरकारी भूमि के 963 वर्ग मीटर भाग पर अवैध रूप से यूसुफ निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर ने कब्जा कर लिया। इसके बाद जमीन का बैनामा उम्मेद अली निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर को करा दिया। जांच में सामने आया कि यूसुफ ने उम्मेद अली को 27 लाख 55 हजार रुपये में जमीन बेची है। इंस्पेक्टर उपेंद्र ने बताया कि लेखपाल रुदेश कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।