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मुजफ्फरनगर के बड़कली सामूहिक हत्‍याकांड में मीनू त्‍यागी समेत 16 दोष‍ियों को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर 11 वर्ष पूर्व बड़कली मोड पर हुए सामूहिक हत्याकांड में कोर्ट ने सोमवार को मीनू त्‍यागी समेत 16 दोष‍ियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में एक ही परिवार के तीन बच्चों सहित आठ लोगों की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

By Taruna TayalEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2022 03:33 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2022 06:06 PM (IST)
मुजफ्फरनगर के बड़कली सामूहिक हत्‍याकांड में मीनू त्‍यागी समेत 16 दोष‍ियों को आजीवन कारावास
मीनू त्‍यागी समेत 13 आरोपितों को आजीवन कारावास।

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। बड़कली सामूहिक हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें महिला गैंगेस्टर मीनू त्यागी सहित 16 दोष‍ियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सभी पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मीनू त्यागी को आंबेडकर नगर जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जोड़कर सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई 2011 को गांव बड़कली के निकट ट्रक से कार में टक्कर मार कर रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह समेत उनके स्वजनों के आठ लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें तीन बच्चें भी शामिल थे।

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इस मामले में मृतक उदयवीर के भाई ब्रजवीर ने नगर कोतवाली में चरथावल के पूर्व ब्लाक प्रमुख रहे कुख्यात अपराधी विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपितों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। 2011 से कोर्ट में चली आ रही इस मामले की सुनवाई के दौरान कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी समेत सुशील शुक्ला व उपेंद्र की मौत हो चुकी है। सोमवार को मामले की अंतिम कार्यवाही विशेष अदालत पोक्सो नंबर-2 के ज़ज़ छोटेलाल की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी करणपाल कश्यप वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में 23 गवाह पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष की तरफ से भी छह गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित मीनू त्यागी के गैर जनपद जेल में बंद होने के कारण कोर्ट में पेश नही किया गया। उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि जज ने मीनू त्यागी, अनिल, ममता, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, विनीत त्यागी व हरवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपित को नाबालिग घोषित करते हुए अलग से मामला चलाने के आदेश दिए।

हत्याकांड में कोर्ट बदलने की अर्जी गई थी दाखिल

बता दें कि बड़कली सामूहिक हत्याकांड में एक आरोपित ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दूसरी कोर्ट में सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस सामूहिक हत्याकांड में बहस पूरी हो चुकी थी। शीघ्र ही इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। गौरतलब है कि 11 जुलाई, 2011 को शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली में बधाई निवासी पूर्व गन्ना समिति के चेयरमैन उदयवीर सहित आठ लोगों की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात विक्की त्यागी, मीनू त्यागी, अनिल, शुभम समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट परिसर में कर दी थी विक्‍की त्‍यागी की हत्‍या

मामले की सुनवाई अपर सत्र एवं न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या दो छोटे लाल यादव के समक्ष चल रही थी। आरोपित बनाए गए विक्की त्यागी की वर्ष 2015 में कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा दो आरोपितों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपित जुवेनाइल होने के कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। इस मामले में बाकी बचे 16 आरोपितों के खिलाफ बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 20 जून नियत की है। उधर, एक आरोपित बबलू ने गुरुवार को जिला जज की कोर्ट में मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।


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