Move to Jagran APP

मेरठ : एलआइसी पालिसी मैच्‍यौर होने वाली है तो भुगतान पाने को जरूर कर लें यह काम

प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट के तहत 50 हजार से अधिक नकद भुगतान के लिए पैन अनिवार्य है। अगर आपकी पालिसी पैन से नहीं जुड़ी है तो इसके लिए एलआइसी की ओर से लिंक भी दिया गया है। जिसके माध्‍यम से अपनी पालिसी को पैन से जोड़ सकते हैं।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 06:01 AM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 08:57 AM (IST)
मेरठ : एलआइसी पालिसी मैच्‍यौर होने वाली है तो भुगतान पाने को जरूर कर लें यह काम
एलआइसी पालिसी को पैनकार्ड से लिंक करना जरूरी

मेरठ, जागरण संवाददाता। अगर आपकी कोई एलआइसी पालिसी मैच्‍यौर होने वाली है और उसका आप भुगतान अपने खाते में चाहते हैं, तो इसके लिए पालिसी को पैनकार्ड से लिंक करना जरूरी है। एलआइसी की ओर से इसे लेकर ग्राहकों के रजिस्‍टर्ड मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है। जिसमें उनसे बीमा पालिसी ने पैन को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है।

loksabha election banner

50 हजार से अधिक नकद भुगतान के लिए पैन अनिवार्य 

पीएमएलए यानी प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट के तहत 50 हजार से अधिक नकद भुगतान के लिए पैन अनिवार्य है। अगर आपकी पालिसी पैन से नहीं जुड़ी है तो इसके विषय में एलआइसी की ओर से लिंक भी दिया गया है। जिसके माध्‍यम से वह अपनी पालिसी को पैन से जोड़ सकते हैं। साथ ही इस लिंक से वह यह भी जान सकते हैं कि उनकी कौन सी पालिसी पैन कार्ड से जुड़ी हुई है।

ये है लिंक

डब्‍लूडब्‍लूडब्‍लू डाट एलआइसी डाट इन पैन पर जाकर पालिसी के स्‍टेटस को देखा जा सकता है, इसमें पालिसी नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट आफ बर्थ डालने के बाद पूरी जानकारी खुलकर स्‍क्रीन पर आ जाती है। जिससे पता चल जाता है कि पालिसी पैन से जुड़ी है या नहीं।

घर बैठे बना सकते हैं ई-पैन

अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, तो घर बैठे भी पैनकार्ड बना सकते हैं। सीए अनुपम शर्मा के अनुसार केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने ई-पैन की सुविधा दी है। ई-पैन कार्ड को आधार नंबर से बनाया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्‍स के आधार से पैन सेक्‍शन में जाकर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद दस से 20 मिनट में ई-पैन का नंबर आ आएगा। उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड किया जा सकता है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.