कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर कल होगी सुनवाई
शनिवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित शामली के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
शामली, जागरण संवाददाता। दो दिन पूर्व गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए सपा विधायक एवं प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।
शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे कैराना से सपा विधायक एवं प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। विधायक के अधिवक्ता की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। लेकिन सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि पुलिस की ओर से सुनवाई पर एडजर्न (स्थगन) आने के कारण विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी यानि मंगलवार का दिन नियत किया है।
यह है मामला
पिछले वर्ष फरवरी में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लगभग तीन दर्जन आरोपितों ने कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया था। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को कोर्ट से पूर्व में एंटीसिपेटरी बेल मिली है जबकि विधायक इस मामले में वांछित थे।