अमिताभ बच्चन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 14 को
मेरठ : केबीसी के नाम से 22 लाख की ठगी के मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोर्ट में 14
By Edited By: Published: Sat, 20 Oct 2018 08:00 AM (IST)Updated: Sat, 20 Oct 2018 10:45 AM (IST)
मेरठ : केबीसी के नाम से 22 लाख की ठगी के मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होगी। ठगी का शिकार हुए शहर के एक कपड़ा दुकानदार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी के सीईओ एनपी सिंह व मुंबई के आकाश वर्मा के विरुद्ध एसीजेएम 6 की कोर्ट में याचिका डाली थी। लिसाड़ी गेट थानाक्षेत्र की जाकिर कालोनी निवासी भूरे कस्सार ने बताया कि साल 2014 में वह कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम देख रहा था। अंत में पूछे गए एक सवाल का सही जवाब देने के बाद उसे कॉल करके बताया गया कि वह एक लाख रुपये जीत गया है। मुंबई पहुंचकर वह इनाम की राशि प्राप्त कर ले। भूरे के मुताबिक वह जुहू, मुंबई स्थित बिग बी के आवास जलसा पहुंच गया। वहां से उसे थोड़ी दूर स्थित जनक ऑफिस में ले जाया गया। आरोप है, वहा उसे और रुपये कमाने का लालच दिया। इसके बाद उसे गोरे गाव (महाराष्ट्र) ले गए, जहा एक व्यक्ति ने 12-13 सवाल पूछे। सही जवाब देने पर उसको एक करोड़ रुपये का फर्जी चेक दे दिया। इसके बाद टैक्स के रूप में उससे 25 लाख रुपये की माग की। 15 लाख में दो मकान बेचकर और सात लाख रुपये ब्याज पर लेकर 22 लाख रुपये जमा करा दिए। बाद में 79 हजार रुपये अलग-अलग खातों में डलवाए गए। भूरे का कहना है कि वह बर्बाद होकर सड़क पर आ गया है और ठेला चलाकर गुजर-बसर कर रहा है। भूरे के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने समनिंग पर सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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