प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई स्वैच्छिक, 31 जुलाई तक बैंक को सूचित करें किसान
जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही ने बताया कि फसल ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो वह बैंक शाखा जाकर 31 जुलाई तक जरूर सूचित करें।
मेरठ, जेएनएन। भारत सरकार ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही ने बताया कि फसल ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो वह बैंक शाखा जाकर 31 जुलाई तक जरूर सूचित करें। जहां से उन्हें फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है। यदि 31 जुलाई तक किसान सूचित नहीं करते हैं तो उनके खाते से बैंक की ओर से प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी।
किसानों को मिलता है यह लाभ
किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर कम कराती है। इस योजना के लिये 8,800 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम व रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किश्तों को बहुत कम रखा गया है। जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। यह योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है।