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बिजनौर में कोर्ट ने गैंगस्टर को सुनाई नौ वर्ष कैद की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना

एडीजीसी सलीम अख्तर के अनुसार थाना कोतवाली शहर बिजनौर में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद दुबे ने आरोपित जितेंद्र राठी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जितेंद्र राठी पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बना रखा था।

By Parveen VashishtaEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 07:48 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 07:48 PM (IST)
बिजनौर में कोर्ट ने गैंगस्टर को सुनाई नौ वर्ष कैद की सजा

बिजनौर, जागरण संवाददाता। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश डा. विनय कुमार ने गैंगस्टर के मामले में आरोपित जितेंद्र राठी को दोषी पाते हुए नौ वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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एडीजीसी सलीम अख्तर के अनुसार थाना कोतवाली शहर में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम प्रसाद दुबे ने आरोपित जितेंद्र राठी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जितेंद्र राठी पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बना रखा था। नाजायज लाभ कमाने के लिए वह जनता को परेशान करते थे, उनके डर की वजह से कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था।

2012 में दाखिल किया गया था आरोपपत्र

एडीजीसी के अनुसार जितेंद्र के खिलाफ हत्या के दो मुकदमे सहित कई मुकदमे भी दर्ज थे। उसके खिलाफ 2012 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। सात अक्टूबर 2021 को आरोपित ने जुर्म इकबाल किया था। वह पिछले 10 वर्ष से जिला कारागार में बंद है। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डा. विनय कुमार ने आरोपित जितेंद्र राठी पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर को दोषी पाते हुए नौ वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित को हत्या के एक मामले में इससे पूर्व भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है।

आपत्तिजनक पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज

बिजनौर। करवाचौथ पर्व को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने गांव दरियापुर निवासी युवक को नामजद किया है।

रविवार को गांव दरियापुर निवासी विशेष समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर करवाचौथ पर्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पोस्ट वायरल होते ही संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया था। इस मामले में देर रात उन्होंने थाने पहुंचकर हंगामा किया। वहीं, गांव दरियापुर निवासी हरपाल ने गांव निवासी शहजाद मलिक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बताया कि उक्त युवक वर्तमान में लुधियाना में रहता है। इस मामले में पुलिस द्वारा देर रात आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोमवार को गांव के हरपाल, संदीप कुमार, जतिन गिरी, कृष्ण कुमार आदि थाने पहुंचे और आरोपित शहजाद की गिरफ्तारी की मांग की। प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया की मामले की जांच की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी।


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