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गांधी आश्रम भारत सरकार की संपत्ति, नीलाम नहीं कर सकते

गढ़ रोड पर होटल सेवन इलेवन से सटी गांधी आश्रम की 669 मीटर भूमि की नीलामी प्रक्रिया को गांधी आश्रम की समिति के पदाधिकारी नहीं रोक रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 07:55 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 07:55 AM (IST)
गांधी आश्रम भारत सरकार की संपत्ति, नीलाम नहीं कर सकते

मेरठ, जेएनएन। गढ़ रोड पर होटल सेवन इलेवन से सटी गांधी आश्रम की 669 मीटर भूमि की नीलामी प्रक्रिया को गांधी आश्रम की समिति के पदाधिकारी नहीं रोक रहे हैं। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज गुरुवार को नीलामी के लिए बोलियां लगवाने की तैयारी है। जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार सोसायटी एंड चिट फंड द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जा चुकी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश के आधार पर जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने भी गांधी आश्रम के सचिव को कड़ा पत्र भेजकर नीलामी प्रक्रिया बंद करने का आदेश दिया है।

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मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिलाष दीक्षित के आदेश में लिखा है कि गांधी आश्रम की संपत्ति सरकार की है। जिसे नीलाम नहीं किया जा सकता है। गांधी आश्रम को उक्त संपत्ति दान में मिली थी। इसकी नीलामी की घोषणा करते ही आरटीआइ एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने गांधी आश्रम की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर नीलामी न होने देने की मांग की थी। उनकी शिकायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार सोसायटीज एंड चिट फंड ने नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित कराने वाले गांधी आश्रम के मंत्री को नोटिस जारी करके नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नीलामी की शिकायत लखनऊ में अपर मुख्य सचिव खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास भी पहुंची थी। उनके निर्देश पर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने खादी ग्रामोद्योग के मंडलीय और जिला स्तरीय अफसरों को नीलामी न होने देने का निर्देश दिया। मंडलीय कार्यालय के निदेशक ने इस नीलामी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराकर स्पष्ट किया है कि गांधी आश्रम की किसी भी संपत्ति को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की अनुमति के बिना नीलाम नहीं किया जा सकता है।


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