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मुजफ्फरनगर : भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां कोर्ट में हुए पेश, 2013 में हुए थे नामजद

मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे से पूर्व शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता सईदुज्जमां सहित छह आरोपित अदालत में पेश हुए।

By Taruna TayalEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 06:30 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 06:30 PM (IST)
मुजफ्फरनगर :  भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां कोर्ट में हुए पेश, 2013 में हुए थे नामजद
भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां कोर्ट में हुए पेश

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। वर्ष 2013 के दंगे से पूर्व शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता सईदुज्जमां सहित छह आरोपित कोर्ट में पेश हुए। सभी 10 आरोपितों के कोर्ट में एक साथ पेश न होने के कारण आरोप तय नहीं हो सके। आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने अब नौ अगस्त की तिथि नियत की है।

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यह है मामला

सात सितंबर 2013 को जनपद में सांप्रदायिक दंगा भड़कने से पूर्व 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर सभा का आयोजन किया गया था। सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता तथा प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राणा, तत्कालीन बसपा विधायक नूर सलीम राणा तथा मौलाना जमील अहमद कासमी, सलमान सईद, नौशाद कुरैशी, पूर्व सभासद एड. असद जमां, एड. सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरेशी, अहसान कुरैशी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार में चल रही है। सोमवार को कोर्ट में सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय होने थे। लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा, नौशाद कुरैशी एवं पूर्व विधायक मौलाना जमील आदि की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, जबकि पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुजज्मां सहित छह आरोपित कोर्ट में पेश हुए। 


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