भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाजपेयी समेत छह दोषमुक्त, जानिए क्या था मामला
विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के दौरान सपा नेता के साथ मारपीट के मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा.लक्ष्मीकांत बाजपेयी सहित छह को कोर्ट ने बरी कर दिया।
By Ashu SinghEdited By: Published: Sat, 06 Apr 2019 12:54 PM (IST)Updated: Sat, 06 Apr 2019 12:54 PM (IST)
मेरठ, जेएनएन। दस अप्रैल-2006 को हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के दौरान सपा नेता मोहम्मद अब्बास से मारपीट के मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा.लक्ष्मीकांत बाजपेयी एवं सच संस्था अध्यक्ष संदीप पहल समेत छह लोगों को एसीजेएम कोर्ट संख्या चार अपूर्व सिंह ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
यह था मामला
मामला 11 अप्रैल-06 का है। सपा नेता अब्बास ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था कि अग्निकांड के बाद विक्टोरिया पार्क में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता इसके विरोध में खड़े हुए तो असामाजिक तत्वों ने गाली-गलौज करके जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। लोगों का नेतृत्व भाजपा नेता डा.लक्ष्मीकांत बाजपेयी,सच संस्था अध्यक्ष संदीप पहल,भाजपा नेता परमात्मा शरण कंसल,संदीप महाजन,सतीश गर्ग व सुनील शर्मा कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। जान से मारने की धमकी भी दी।
अपने बयान से मुकर गए सपा नेता
पिछले 13 साल से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। वादी सपा नेता मो. अब्बास व महमूद इकबाल अदालत में पेश हुए। दोनों वादी अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उस समय 30-40 लोगों की भीड़ थी, जिसमें से कुछ ने नारेबाजी की। किसी ने डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संदीप पहल, परमात्मा शरण कंसल, संदीप महाजन, सतीश गर्ग व सुनील शर्मा के नाम बताए तो इसी आधार पर उनकी नामजदगी की गई। दोनों वादी ने कहा कि उपरोक्त लोगों को उन्होंने स्वयं नारेबाजी करते नहीं देखा था। उक्त लोगों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। न ही पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध नारेबाजी की।
बयान बदलने से हुए दोषमुक्त करार
अदालत में दोनों गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। इस आधार पर एसीजेएम कोर्ट-4 अपूर्व सिंह ने गवाहों के पक्षद्रोही होने और कोई साक्ष्य न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए भाजपा नेता डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी,सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल समेत भाजपा के छह नेताओं को दोषमुक्त करार दिया।
यह था मामला
मामला 11 अप्रैल-06 का है। सपा नेता अब्बास ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था कि अग्निकांड के बाद विक्टोरिया पार्क में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता इसके विरोध में खड़े हुए तो असामाजिक तत्वों ने गाली-गलौज करके जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। लोगों का नेतृत्व भाजपा नेता डा.लक्ष्मीकांत बाजपेयी,सच संस्था अध्यक्ष संदीप पहल,भाजपा नेता परमात्मा शरण कंसल,संदीप महाजन,सतीश गर्ग व सुनील शर्मा कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। जान से मारने की धमकी भी दी।
अपने बयान से मुकर गए सपा नेता
पिछले 13 साल से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। वादी सपा नेता मो. अब्बास व महमूद इकबाल अदालत में पेश हुए। दोनों वादी अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उस समय 30-40 लोगों की भीड़ थी, जिसमें से कुछ ने नारेबाजी की। किसी ने डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संदीप पहल, परमात्मा शरण कंसल, संदीप महाजन, सतीश गर्ग व सुनील शर्मा के नाम बताए तो इसी आधार पर उनकी नामजदगी की गई। दोनों वादी ने कहा कि उपरोक्त लोगों को उन्होंने स्वयं नारेबाजी करते नहीं देखा था। उक्त लोगों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। न ही पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध नारेबाजी की।
बयान बदलने से हुए दोषमुक्त करार
अदालत में दोनों गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। इस आधार पर एसीजेएम कोर्ट-4 अपूर्व सिंह ने गवाहों के पक्षद्रोही होने और कोई साक्ष्य न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए भाजपा नेता डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी,सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल समेत भाजपा के छह नेताओं को दोषमुक्त करार दिया।
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