पहली अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार, आरोपित की गिरफ्तारी और उत्पीड़न पर रोक के आदेश Meerut News
प्रदेश में गत छह जून को अग्रिम जमानत शुरू होने के बाद मेरठ में पहली अग्रिम जमानत पर आदेश करते हुए अदालत ने आरोपित की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
By Ashu SinghEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 01:06 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 01:06 PM (IST)
मेरठ,जेएनएन। प्रदेश में गत छह जून को अग्रिम जमानत शुरू होने के बाद मेरठ में पहली अग्रिम जमानत पर आदेश करते हुए अदालत ने आरोपित की गिरफ्तारी और उत्पीड़न पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश पारित किए हैं।
अभियोजन को नोटिस भी जारी
प्रदेश में गत छह जून को प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया था। उसी के तहत मेरठ में मंगलवार को पहले मामले में सुनवाई हुई। जिसमें प्रभारी जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 28 जून तक आरोपित के विरूद्ध दंडात्मक व गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं,अभियोजन को नोटिस भी जारी किया है।
यह था मामला
थाना सरधना क्षेत्र की एक महिला ने गत 12 जून को एक अधेड़ व्यक्ति श्यामवीर निवासी ग्राम कुशावली के विरूद्ध थाने में छेड़छाड़ सहित धारा 354, 354 क, 354 ख, 323, 504 व 506 आदि गैरजमानतीय धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी डा.ओपी शर्मा ने जिला जज की अदालत में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई करते हुए प्रभारी जिला जज शिव सिंह यादव ने अंतरिम आदेश पारित किया।
अधिवक्ताओं ने जताया हर्ष
साथ ही जमानत के निस्तारण के लिए 28 जून की तारीख नियत की है। उन्होंने इस तारीख तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश पारित किए हैं। इस मामले में डा. शर्मा के साथ कनिष्ठ अधिवक्ता रजत वशिष्ठ, संजीव शर्मा व मोहम्मद नावेद एडवोकेट थे। उधर,डीजीसी फौजदारी अनिल तोमर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और न ही अदालत ने उन्हें इस मामले में सुना है। वहीं,अग्रिम जमानत बहाल होने पर मेरठ के अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगेराम व महामंत्री नरेश दत्त शर्मा ने प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम बताया है।
अभियोजन को नोटिस भी जारी
प्रदेश में गत छह जून को प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया था। उसी के तहत मेरठ में मंगलवार को पहले मामले में सुनवाई हुई। जिसमें प्रभारी जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 28 जून तक आरोपित के विरूद्ध दंडात्मक व गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं,अभियोजन को नोटिस भी जारी किया है।
यह था मामला
थाना सरधना क्षेत्र की एक महिला ने गत 12 जून को एक अधेड़ व्यक्ति श्यामवीर निवासी ग्राम कुशावली के विरूद्ध थाने में छेड़छाड़ सहित धारा 354, 354 क, 354 ख, 323, 504 व 506 आदि गैरजमानतीय धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी डा.ओपी शर्मा ने जिला जज की अदालत में आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई करते हुए प्रभारी जिला जज शिव सिंह यादव ने अंतरिम आदेश पारित किया।
अधिवक्ताओं ने जताया हर्ष
साथ ही जमानत के निस्तारण के लिए 28 जून की तारीख नियत की है। उन्होंने इस तारीख तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश पारित किए हैं। इस मामले में डा. शर्मा के साथ कनिष्ठ अधिवक्ता रजत वशिष्ठ, संजीव शर्मा व मोहम्मद नावेद एडवोकेट थे। उधर,डीजीसी फौजदारी अनिल तोमर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और न ही अदालत ने उन्हें इस मामले में सुना है। वहीं,अग्रिम जमानत बहाल होने पर मेरठ के अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगेराम व महामंत्री नरेश दत्त शर्मा ने प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम बताया है।
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