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किसानों ने दो दिन टाला हाईवे जाम का एलान

नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर शताब्दीनगर में किसानों का धरना चल रहा है और कुछ किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 04:00 AM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 06:19 AM (IST)
किसानों ने दो दिन टाला हाईवे जाम का एलान

मेरठ, जेएनएन। नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर शताब्दीनगर में किसानों का धरना चल रहा है और कुछ किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए सोमवार को किसान दिल्ली रोड व देहरादून हाईवे को जाम करने के लिए निकले थे, लेकिन एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक व अन्य अधिकारी धरना स्थल पहुंच गए। जहां काफी देर चली वार्ता के बाद तय हुआ कि धरनास्थल पर दो दिन में एमडीए के वीसी, सचिव व अर्जन तहसीलदार आएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरनास्थल मौजूद रहीं। भाकियू नेता संजय दौरालिया ने बताया कि यदि दो दिन में वीसी व सचिव नहीं आए तो हाईवे जाम किया जाएगा। उधर, दूसरे दिन भी किसानो का धरना चलता रहा और 10 किसान टंकी पर चढ़े रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टंकी पर चढ़े व धरने पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। पूरे दिन व रात पुलिस तैनात रही। कोल्हू के अस्थायी कनेक्शन की दर तय

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मेरठ,जेएनएन। कोल्हू या क्रेशर का अस्थाई बिजली कनेक्शन भी लिया जा सकता है। इसके लिए दर निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए उपखंड या खंड कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र फीडर से तीन हजार 225 रुपये प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से कनेक्शन दिया जाएगा। छह माह के लिए 19 हजार 350 रुपये चुका कर अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया जा सकता है। इसमें फिक्सड चार्जेज 300 प्रति किलो वाट प्रति माह व नौ रुपये प्रति यूनिट दर शामिल है। ग्रामीण फीडर पर विद्युत खपत की औसत अवधि 10 घंटे मानते हुए एलएमवी- नौ मीटर्ड श्रेणी में रखा गया है।

निजी नलकूप (पीटी डब्ल्यू) फीडर से दो हजार 645 रुपये प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से छह माह के लिए 15 हजार 870 में मीटर लगाकर अस्थायी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसमें विद्युत खपत की औसत अवधि आठ घटे मानते हुए एलएमवी-नौ मीटर्ड श्रेणी में रखते हुए फिक्स चार्ज 300 रुपये प्रति माह व नौ रुपये प्रति यूनिट दर रखी गई है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी अरविंद मल्लप्पा ने निर्देश दिया कि कोल्हू व क्रेशर के उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रत्येक माह हर हाल में सुनिश्चित कराएं। उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर कराएं व उसका रिकार्ड रखें। यदि कोई क्रेशर, कोल्हू बिना कनेक्शन के चलता मिले तो संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं।


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