दो कंपनियों के निदेशकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा
करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो कंपनियों के पांच निदेशकों के खिलाफ रेलवे रोड थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
मेरठ, जेएनएन। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो कंपनियों के पांच निदेशकों के खिलाफ रेलवे रोड थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले एक निदेशक ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनके नाम का फर्जी एकाउंट भी बैंक में खोल लिया।
रेलवे रोड थानाक्षेत्र के आनंदपुरी निवासी अनंत जैन मवाना रोड स्थित वेंकटेश्वर पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक और शेयर होल्डर हैं। आरोप है कि कंपनी के अन्य निदेशकों ने उनका फर्जी एकाउंट एक बैंक में खुलवा दिया और फंड में हेराफेरी करने लगे। नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कानपुर में भी उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करा दिए। इसके साथ ही बैंक से 22 करोड़ रुपये का लोन अचल संपत्ति पर ले लिया। इसकी जानकारी पर जब उन्होंने पूछा तो कुछ नहीं बताया। उनको ई-मेल भेजकर 20 जून 20 को मीटिग की जानकारी दी। कोरोना के चलते उन्होंने मना कर दिया। 18 जून को ई-मेल भेजकर 25 तारीख को बैठक के लिए बुलाया। साथ ही उनको निदेशक पद से हटाने का एजेंडा भी तय कर दिया। आरोप है कि इस्तीफा नहीं देने पर धमकी दी गई। उन्होंने 24 तारीख को पत्र भेजकर विरोध जताया। उनको फर्जी मिनट्स भेजकर निदेशक पद से हटाने की जानकारी दी। उस पर सभी निदेशकों के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद दो बड़े निदेशकों ने कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से उनके घर पत्र भेजा, जिसमें उनको हटाने का आवेदन किया गया था। उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि सब कुछ फर्जी है। 22 करोड़ का लोन लेने के लिए ही यह सब किया गया है। उन्होंने थाने से लेकर एसएसपी तक से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इसके बाद वेंकटेश्वर पेपर मिल के निदेशक नीरज कुमार अग्रवाल निवासी बेगमबाग, चिराग अग्रवाल निवासी मिल परिसर, अशोक मल्होत्रा निवासी मानसरोवर कालोनी, ओम आनंद पेपर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुमित कुमार निवासी मुजफ्फरनगर और मेसर्स ओम आनंद फिनलेस के निदेशक संचित अग्रवाल निवासी पीतमपुरा दिल्ली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। थाना प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। जांच और सभी पक्षों से बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।