सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत पर रिहा Meerut News
विधान सभा चुनाव 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में सरधना विधायक संगीत सोम ने आज एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश पंकज मिश्रा के सामने सरेंडर किया।
मेरठ, जेएनएन। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और मेरठ से सरधना से विधायक संगीत सोम ने दिल्ली हिंसा में आइबी अफसर की हत्या के मामले में नामजद आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन पर विवादित बयान दिया है। विधानसभा चुनाव 2017 में आदर्श आचार संहिता विधान के उल्लंघन के दो मामलों में सरधना विधायक संगीत सोम ने आज एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश पंकज मिश्रा के सामने सरेंडर किया। इसके बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया।
विधानसभा चुनाव के दौरान गांव खेड़ा में पंचायत हुई थी जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले विधायक संगीत सोम के खिलाफ दर्ज हुए थे दोनों गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। दोनों मामलों में विधायक संगीत सोम ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर किया। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। सोम को हिरासत में लेने के बाद दोनों मामलों की सुनवाई हुई और सोम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सरधना से विधायक संगीत सोम पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों भड़काने का आरोप है। इस दंगे में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए थे।
मेरठ में कोर्ट के बाहर भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बेकार में बवाल चल रही है। इसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है, वही लोग बवाल कर रहे हैं। इसके विरोध में दिल्ली में हिंसा के मामले में सोम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने किसी आतंकी जैसा काम किया है। उनके ऊपर आइबी अफसर की हत्या का आरोप है। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि हुसैन जैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जानी चाहिए। ऐसे लोग आतंकवादी से कम नहीं हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विवादित क्या है, क्या किसी को सत्य भी नहीं बोलना चाहिए? इसमें विवाद जैसे कोई बात नहीं. जो जघन्य अपराध ताहिर ने किया है, उसको ऐसा दण्ड मिले की कोई ऐसा करने की सोचे भी न।
मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों भड़काने का आरोप है। इस दंगे में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। अदालत ने अब मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल (2020) तय की है। उनके वकील अनिल जिंदल ने कहा कि वर्ष 2013 में खतौली पुलिस थाने में संगीत सोम के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।