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बागपत: पत्नी व तीन बच्चों की दराती से हत्या करने वाले आलमगीर को आजीवन कारावास, अवैध संबंध के शक में खेला था खूनी खेल

बागपत के किरठल गांव में पत्नी व तीन बच्चों की साढे पांच साल पूर्व निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा की अदालत में चल रहा था।

By Taruna TayalEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 03:44 PM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 03:44 PM (IST)
बागपत: पत्नी व तीन बच्चों की दराती से हत्या करने वाले आलमगीर को आजीवन कारावास, अवैध संबंध के शक में खेला था खूनी खेल
पत्नी व तीन बच्चों के हत्‍यारे आलमगीर को आजीवन कारावास।

बागपत, जेएनएन। किरठल गांव में पत्नी व तीन बच्चों की साढे पांच साल पूर्व निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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ग्राम किरठल में आठ सितंबर 2015 की रात महिला सलमा ( 32), उसकी बेटी करीना(10) व आसमीन(6) तथा बेटा सुफियान(8) की मकान में गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में महिला सलमा के ससुर दलशेर ने रमाला थाने पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि इस घटना को युवक आलमगीर ने दराती व हथौड़े से अंजाम दिया है जो सलमा का पति व बच्चों का पिता है। पुलिस ने आरोपित आलमगीर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त दराती व हथौड़ा बरामद किया था। आरोपित जेल में है। केस जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा की अदालत में चल रहा था।

डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि वादी समेत 11 गवाहों की अदालत में गवाही हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपित आलमगीर को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।


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