इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं अपलोड की जा रही हैं। वाट्सएप पर दो पुलिसकर्मियों के निलंबित करने का मैसेज वायरल कर दिया। बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने सपा-रालोद प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाए थे इसलिए यह कार्रवाई की गई। पुलिस की जाच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।
मेरठ, जेएनएन। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं अपलोड की जा रही हैं। वाट्सएप पर दो पुलिसकर्मियों के निलंबित करने का मैसेज वायरल कर दिया। बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने सपा-रालोद प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाए थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई। पुलिस की जाच में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार का मैसेज अपलोड करने वाले की पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी।
इंटरनेट मीडिया पर जनपद के दो पुलिसकर्मियों पर सपा रालोद का प्रचार करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद यह भी बताया कि कप्तान ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि यह वायरल मैसेज उनकी जानकारी में भी आ चुका है। जनपद के किसी भी पुलिसकर्मी ने किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था का पालन करना है, जो बखूबी कर रही है। किसी को भी भ्रामक सूचना देकर कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मैसेज अपलोड करने वाले की पड़ताल साइबर टीम कर रही है। फर्जी मैसेज अपलोड करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।
सपा प्रत्याशी समेत 28 नामजद व 150 अज्ञात पर मुकदमा
मवाना : सरधना विधान सभा सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान समेत 28 नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ फलावदा में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रत्याशी बगैर अनुमति सभा कर रहे थे। बता दें कि अतुल प्रधान व समर्थकों के खिलाफ अचार संहिता के उल्लंघन का यह तीसरा मुकदमा है। एसओ फलावदा वरुण शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को रात्रि में लगभग आठ बजे कस्बे में ईशा चेयरमैन के द्वारा सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान के समर्थन में बगैर अनुमति सभा की गई। इसमें अतुल प्रधान के अलावा मोहम्मद ईशा, पूर्व चेयरमैन नैयर आलम आदि व करीब 150 अज्ञात लोग शामिल थे। सभा की फोटो भी वाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रही है।