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तेजाब विक्रेता और ई-रिक्शा चालक पर मुकदमा, तीन गिरफ्तार

लिसाड़ीगेट क्षेत्र में अंजुम पैलेस के पास रविवार को ई-रिक्शा से गिरी तेजाब की प्लास्टिक केन ट्रक के टायर के नीचे आने से फट गई थी जिसकी चपेट में आने से करीब 12 लोग झुलस गए थे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 01:53 AM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 01:53 AM (IST)
तेजाब विक्रेता और ई-रिक्शा चालक पर मुकदमा, तीन गिरफ्तार

मेरठ, जेएनएन। लिसाड़ीगेट क्षेत्र में अंजुम पैलेस के पास रविवार को ई-रिक्शा से गिरी तेजाब की प्लास्टिक केन ट्रक के टायर के नीचे आने से फट गई थी, जिसकी चपेट में आने से करीब 12 लोग झुलस गए थे। इस मामले में पुलिस ने तेजाब बेचने वाले दुकानदार और ई-रिक्शा चालक समेत तीन के खिलाफ लापरवाही (धारा 338 आइपीसी) का मुकदमा दर्ज किया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदार के सभी रजिस्टर पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। पड़ताल में सामने आया कि इस तेजाब से कबाड़ की विभिन्न वस्तुओं को गलाकर सोना-चादी निकाला जाता था।

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हादसे में ई-रिक्शा चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साथ ही तेजाब बेचने वालों ने भी कोई एहतियात नहीं बरती। पुलिस की जाच में सामने आया कि माधवपुरम निवासी अभिषेक त्यागी और देवेंद्र सिंह तेजाब बेचने का काम करते हैं। पुलिस के अनुसार अभिषेक, देवेंद्र और ई-रिक्शा चालक सलीम ने तेजाब बेचने और ले जाने में लापरवाही बरती है, जिससे किसी भी जान भी जा सकती थी। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि सलीम, अभिषेक और देवेंद्र को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेजाब से भरी केन को ट्रक से कुचलने वाले चालक की भी तलाश की जा रही है।

आरोपित सलीम ने तेजाब हाथ पर डालकर पुलिस को दिखाया

तेजाब से भरी अन्य प्लास्टिक केन से सलीम ने थाने में तेजाब निकाला। तेजाब को अपने हाथ पर डाल लिया। सलीम का दावा है कि तेजाब इतना हल्का कर दिया जाता है कि वह त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसने कहा कि हादसे के दौरान टूटी प्लास्टिक केन में शायद तेजाब की मात्रा अधिक थी इसलिए लोग झुलस गए। पुलिस की जाच में सामने आया कि देवेंद्र के पास कम मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले तेजाब को बेचने का लाइसेंस भी है। फिलहाल पुलिस उसके रजिस्टर चेक कर रही है। देखा जा रहा है कि तेजाब कहा-कहा बेचा जा रहा है। सोना-चादी निकालने में प्रयोग होता है तेजाब

इस तेजाब को विभिन्न वस्तुओं से सोना-चादी निकालने में प्रयोग किया जाता है। लिसाड़ीगेट में ऐसी काफी भट्ठियां संचालित हो रही हैं। पुलिस ऐसी भट्ठियों की छानबीन कर रही है। अवैध रूप से भट्ठी चलाने वाले लोग हादसे को अंजाम देने वाले तरल पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं। उधर, पुलिस ने अवैध तरीके से तेजाब बेचने वालों की भी छानबीन शुरू कर दी है। इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना है

तेजाब प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को पकड़ लिया है। विवेचना में सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा। पड़ताल की जा रही है कि तेजाब कहा से आ रहा है और किसे-किसे बेचा जा रहा है।

प्रभाकर चौधरी, एसएसपी यह है धारा 338 आइपीसी

किसी कार्य द्वारा गंभीर चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो।

सजा: दो वर्ष कारावास या एक हजार रुपये आर्थिक दंड या दोनों।

यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।


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