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बीच बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है तेजाब

लिसाड़ीगेट के अंजुम पैलेस के पास हुए हादसे में तेजाब से 12 लोग झुलस गए थे। सवाल था कि आखिर इतनी मात्रा में तेजाब कहा से आया। पुलिस ने पड़ताल तो नहीं की सिर्फ तेजाब लाने में लापरवाही पर मुकदमा दर्ज किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 04:09 AM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 04:09 AM (IST)
बीच बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है तेजाब
बीच बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है तेजाब

मेरठ, जऐनएन। लिसाड़ीगेट के अंजुम पैलेस के पास हुए हादसे में तेजाब से 12 लोग झुलस गए थे। सवाल था कि आखिर इतनी मात्रा में तेजाब कहा से आया। पुलिस ने पड़ताल तो नहीं की, सिर्फ तेजाब लाने में लापरवाही पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद जागरण ने तेजाब बिक्री पर पड़ताल की। सामने आया कि शहर के सभी प्रमुख बाजार और गली-मोहल्लों में खुली दुकानों पर खुलेआम तेजाब की बिक्री हो रही है, जबकि तेजाब बिक्री करने के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी और जीएसटी नंबर लेना भी जरूरी है। बता दें कि साल 2015 में एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी तेजाब खुलेआम बिक रहा है।

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शहर के जलीकोठी, गोला कुआ, शभूदास गेट, बुढ़ाना गेट, भुमिया का पुल, हापुड़ अड्डा समेत शहर के छोटे बाजारों, गलियों और मोहल्लों में बेरोकटोक तेजाब की बिक्री की जा रही है। जली कोठी के एक दुकानदार से तेजाब बिक्री के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि तेजाब दस तरह का होता है। टायलेट साफ करने वाला तेजाब आठ से दस रुपये लीटर बेच रहे हैं, दुकानदार ने बताया कि शुद्व तेजाब भी मिल जाएगा। उसके लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से गोला कुआ पर स्थित दुकानदार ने बताया कि केन रखकर चले जाओ शुद्व तेजाब कल मिल जाएगा। हल्का तेजाब 24 घटे उपलब्ध रहता है। दुकानदार ने इसके लिए दस से 30 रुपये तक रेट बताए, जबकि शुद्व तेजाब के रेट 50 रुपये लीटर बताए गए। यानि हादसे के बाद भी पुलिस ने तेजाब बेच रहे लोगों पर अभियान चलाकर कोई कार्रवाई नहीं की। हैरत की बात है कि बिना आइडी और रजिटर में रिकार्ड चढ़ाए तेजाब बेचा जा रहा है।

ऐसे लगी थी तेजाब पर रोक

6 फरवरी 2015 को लक्ष्मी बनाम यूओआइ का ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ज़हर अधिनियम, 1919 के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने की दिशा में काम करेंगे। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहा एसिड और अन्य संक्षारक पदाथरें की बिक्री को विनियमित करने के नियम लागू नहीं होते हैं, जब तक कि ऐसे नियम बनाए और लागू नहीं किए जाते हैं, तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

शासन के निर्देश का इस तरह पालन..

11 मई 2015, 13 जून 2016 और 07 अप्रैल 2017 को यूपी के सभी जिलाधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में आदेश दिया। यानि की तीन बार प्रदेश के सभी डीएम को तेजाब की बिक्री प्रक्रिया का पालन कराने के निर्देश दिए गए। उसके बाद भी कोई उचित अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था हर महीने की सात तारीख तक गृह विभाग की वेबसाइट, फैक्स और ईमेल पर उचित डाटा उपलब्ध करा दें। उस आदेश पर हर बार तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध होने की बात कही जाती है।

ये हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

1- काउंटर पर एसिड की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जब तक कि दुकानदार एसिड की बिक्री को रिकार्ड करने वाला एक रजिस्टर नहीं रखता है। उस रजिस्टर में उन व्यक्तियों का विवरण होगा, जिसे एसिड बेचा गया है और कितना बेचा गया, इस बात का भी उल्लेख होगा।

2- सभी विक्रेता एसिड तभी बेचेंगे, जब खरीदार ने सरकार द्वारा जारी एक फोटो आइडी और एसिड खरीदने का कारण भी बताए।

3- एसिड के सभी स्टाक विक्रेता एसडीएम द्वारा आदेश के 15 दिन के भीतर घोषित किए जाने चाहिए।

3- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जाएगा।

4- तेजाब के अघोषित स्टाक के मामले में संबंधित एसडीएम को स्टाक जब्त करने का खुला अधिकार है। ऐसे विक्रेता पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

5- संबंधित एसडीएम तेजाब बिक्री के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। मेरठ में यहा से आता है तेजाब

दौराला शुगर मिल, सिकंदराबाद, मुजफ्फरनगर और नांगल सहारनपुर। इन्होंने कहा-

पुलिस की तरफ से भी शुद्व तेजाब की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। मिलावटी तेजाब बेचने वालों को भी दुकान पर पूरा रिकार्ड रखना होगा। बिना आइडी किसी को भी तेजाब नहीं बेचा जाएगा। इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। लिसाड़ीगेट में तेजाब से हुए हादसे में विवेचना चल रही है। उसमें भी न्याय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रभाकर चौधरी, एसएसपी


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