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यूपी के बुलंदशहर में 72 वर्षीय महिला को उम्र कैद, बेटी के साथ छेड़छाड़ पर उठाया था यह खौफनाक कदम

Old Woman Sentenced To Life Imprisonment 2010 में छेड़छाड़ के आरोपित की कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या। 11 साल तक न्यायालय में चला मुकदमा। एडीजे-प्रथम ने 72 वर्षीय इस महिला को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

By Taruna TayalEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 19 Oct 2021 12:13 AM (IST)
यूपी के बुलंदशहर में 72 वर्षीय महिला को उम्र कैद, बेटी के साथ छेड़छाड़ पर उठाया था यह खौफनाक कदम
यूपी के बुलंदशहर में 72 वर्षीय महिला को उम्र कैद।

बुलंदशहर, जेएनएन। Old Woman Sentenced To Life Imprisonment बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को देख मां का खून खौल उठा था। मां ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी थी। कानून का शिकंजा कसने पर मां को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 11 साल तक न्यायालय में मुकदमा चला। एडीजे-प्रथम ने 72 वर्षीय इस महिला को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

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यह था पूरा मामला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज बहादुर ने बताया कि एक अगस्त 2010 को एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि गांव का युवक प्रवीण घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। विरोध करने पर भी जब आरोपित नहीं माना तो उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से युवक पर वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले में दो अगस्त को युवक की बुआ ने भी तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि एक अगस्त की शाम को प्रवीण खाना खाकर टहलने गया था। जिस युवती से उसका प्रेम प्रसंग था, उसकी मां ने इसके विरोध में प्रवीण की हत्या की है।

सबूतों के आधार पर मिली सजा

पुलिस ने दोनों तहरीरों के आधार पर जांच की और मां को आरोपित मानते हुए मुकदमा हत्या की धारा में तरमीम कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गवाह और सबूतों के आधार पर एडीजे-प्रथम राजेश्वर शुक्ला ने 72 वर्षीय आरोपित महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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