पत्नी के हत्यारोपित व नकली नोट के सौदागरों को जमानत नहीं
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या एवं जाली नोट बरामदगी के चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या एवं जाली नोट बरामदगी के चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। पहला मामला हत्या का कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार मुहम्मद नोमान की पुत्री की शादी जून 2005 में एकलाख से हुई थी। बीते 10 नवंबर को फोन आया की नुसरत की हालत खराब है। पहुंचने पर देखा कि लड़की का शव मृत हालत में चारपाई पर था। गले में रस्सी से गला दबाने का काला निशान भी था। लूम लगाने के लिए ?एक लाख की मांग कर रहे थे। न देने पर ऐसा जघन्य कृत्य किए। मामले में आरोपी यूसुफपुर बसारथपुर निवासी एखलाक अहमद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
दूसरा, तीसरा एवं चौथा मामला जाली नोट बरामदगी का कोतवाली सदर थाना क्षेत्र का है। मामले में आरोपित गोरखपुर जनपद के थाना शाहपुर के पीएसी कैंप बिछिया निवासी शशिकांत कुमार राम उर्फ पवन तथा दो मामलों में मलिकताहिर पुरा निवासी मंसूर अहमद की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।