Move to Jagran APP

दो की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर में अवैध विद्युत कने

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Aug 2018 05:43 PM (IST)Updated: Tue, 14 Aug 2018 05:43 PM (IST)
दो की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर में अवैध विद्युत कनेक्शन के विवाद को लेकर एक राय होकर वादी मुकदमा के लड़कों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने इस मामले के दोनों आरोपियों की जमानत अलग-अलग जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।

loksabha election banner

घोसी थानाक्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर निवासी खखनू चौहान व शिवकुमार चौहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाने में तहरीर दी कि आरोपीगण अवैध रूप से उसके ट्यूबवेल से विद्युत कनेक्शन करके बिजली जला रहे थे। वादी उदयभान चौहान के लड़के बृजेश चौहान ने मना किया तो उसी बात को लेकर आरोपी गण एक राय होकर उसे मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.