दो की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता, मऊ : घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर में अवैध विद्युत कने
जागरण संवाददाता, मऊ : घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर में अवैध विद्युत कनेक्शन के विवाद को लेकर एक राय होकर वादी मुकदमा के लड़कों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने इस मामले के दोनों आरोपियों की जमानत अलग-अलग जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।
घोसी थानाक्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर निवासी खखनू चौहान व शिवकुमार चौहान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाने में तहरीर दी कि आरोपीगण अवैध रूप से उसके ट्यूबवेल से विद्युत कनेक्शन करके बिजली जला रहे थे। वादी उदयभान चौहान के लड़के बृजेश चौहान ने मना किया तो उसी बात को लेकर आरोपी गण एक राय होकर उसे मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दिए।