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भिन्न मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या तथा दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 07:33 PM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 06:24 AM (IST)
भिन्न मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
भिन्न मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या तथा दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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पहला मामला हत्या का दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार गोंठा निवासी सुभाष यादव की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि 30 नवंबर 2018 को वादी का छोटा भाई विजय यादव बाजार जा रहा था। गांव के बेचन यादव के घर के पास पहुंचा तो अमन यादव, राजेश पासवान रास्ते में रोककर बातें करने लगे। साजिश के तहत राजेश पासवान वादी के भाई विजय को पीछे से पकड़ लिए और अमन यादव आवेश में चाकू से शरीर पर कई वार कर दिया। वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में आरोपी गोठा निवासी राजेश पासवान पुत्र चुलबुल पासवान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दूसरा मामला दहेज हत्या का थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सोनावर निवासी मुन्नू साहनी के भाई रामभवन की पुत्री सरिता की शादी विजय पुत्र दुखंती से 2018 में हुई थी। परिवार वाले दहेज में सोने की चेन व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर हमेशा मारते-पीटते थे। एक माह पूर्व घर से मारपीट कर निकाल दिए थे। पति विजय को बुलाकर समझौता हुआ था। बीते 09 मार्च की रात उपरोक्त लोग उसकी भतीजी को मार डाले। मामले में आरोपी मुहल्ला निषाद नगर निवासी दुखंती पुत्र जमुना की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।


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