तीन सगे भाई दोषी, परिवीक्षा पर रिहा
मारपीट गाली और धमकी देने के 35 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत ने नामजद तीन आरोपित सगे भाइयों को दोषी पाया।
जागरण संवाददाता, मऊ : मारपीट, गाली और धमकी देने के 35 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत ने नामजद तीन आरोपित सगे भाइयों को दोषी पाया। तीनों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए एक वर्ष तक सदाचार बनाए रखने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के डांड़ी गांव का है।
डांड़ी गांव निवासी कल्पू की तहरीर पर दर्ज रिपोर्ट में आरोप था कि सात दिसंबर 1985 को पुरानी रंजिश को लेकर उसके गांव के तीन सगे भाइयों हरिहर, रामशब्द और कुंवर पुत्रगण लालू उर्फ रामदेव ने उसे लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया तथा गाली व धमकी दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एसपीओ धर्मेंद्र त्रिपाठी ने दो गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपितों हरिहर, रामशब्द और कुंवर को मारपीट करने, गाली और धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए उपरोक्त निर्णय सुनाया।