दो कोटेदारों पर मुकदमा
दस फीसदी से अधिक उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाने की बजाय रजिस्टर में नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर खाद्यान्न वितरण करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की रात नगर पंचायत के दो कोटेदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : दस फीसदी से अधिक उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाने की बजाय रजिस्टर में नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर खाद्यान्न वितरण करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की रात नगर पंचायत के दो कोटेदारों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के अनुमोदन पर जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया था।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी द्वारा गठित टीम ने खाद्यान्न वितरण के दौरान मशीन में अंगूठा लगवाए बिना रजिस्टर में अंकन कर प्राक्सी विधि से खाद्यान्न दिए जाने की जांच की। नगर के क्रय विक्रय उचित दर विक्रेता रविशंकर एवं श्रवण कुमार ने दस फीसदी से अधिक उपभोक्ताओं को प्राक्सी कर राशन दिया था। डीएम के अनुमोदन पर जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराए जाने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश पर पूर्ति निरीक्षक शरद कुमार सिंह ने दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने हेतु कोतवाल को तहरीर दी थी।