आधार कार्ड ¨लक न होने पर भी मिलेगा राशन
राशन कार्ड सूची में नाम दर्ज होने पर कोई भी व्यक्ति राशन प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। चाहे उसका आधार कार्ड फीड हो या नहीं। आधार कार्ड न होने या आधार कार्ड आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर फीड या राशन कार्ड से ¨लक न होने पर लाभार्थी पहचान के अन्य विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा स्पष्ट निर्देश खाद्य एवं रसद आयुक्त उत्तर प्रदेश ने दिया है। उन्होंने वितरण न होने की दशा में भी पात्र व्यक्ति का राशन अनुरक्षित किए जाने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : राशन कार्ड सूची में नाम दर्ज होने पर कोई भी व्यक्ति राशन प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। चाहे उसका आधार कार्ड फीड हो या नहीं। आधार कार्ड न होने या आधार कार्ड आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर फीड या राशन कार्ड से ¨लक न होने पर लाभार्थी पहचान के अन्य विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा स्पष्ट निर्देश खाद्य एवं रसद आयुक्त उत्तर प्रदेश ने दिया है। उन्होंने वितरण न होने की दशा में भी पात्र व्यक्ति का राशन अनुरक्षित किए जाने का निर्देश दिया है।
दरअसल प्रदेश के 32 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवंबर माह से नगरीय क्षेत्रों की भांति ई-पास मशीन के माध्यम से वितरण का निर्देश दिया गया है। उधर तमाम कोटेदार ई पास मशीन से वितरण का हवाला देते हुए ऐसे लाभार्थियों को राशन नहीं दे रहे हैं, जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड से ¨लक नहीं है। समूचे जिले में इस कारण से तमाम कार्डधारक राशन प्राप्त करने से वंचित कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर आयुक्त ने पत्र जारी किया है। यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है या बनने की प्रक्रिया में है या तकनीकी समस्या के कारण मशीन से वैलीडेशन नहीं हो रहा है तो भी उसे राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम कैंप लगाकर इपीओएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कराएगी। आधार कार्ड न होने की दशा में उसकी पहचान सुनिश्चत किए जाने हेतु आधार अनरोलमेंट आईडी स्लिप अथवा आधार कार्ड हेतु दिए गए आवेदन की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, डीएल, राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके लेटर पैड पर जारी फोटो पहचान पत्र, डाक विभाग द्वारा नाम पते के साथ पता कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड पास बुक, मनरेगा कार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कार्डधारक को राशन दिया जाएगा। ईपास मशीन में ऐसे पहचान पत्र के अंतिम चार अंक फीड किए जाने की व्यवस्था है। कोटेदार ऐसे पहचान पत्र की छाया प्रति संकलित करेगा। जिला पूर्ति अधिकारी इस श्रेणी के लाभार्थियों के वितरण का पूर्ण सत्यापन सुनिश्चत करेंगे। खाद्य एवं रसद आयुक्त ने आधार कार्ड न होने पर भी खाद्यान्न का वितरण किए जाने के साथ ही ऐसे कार्डधारकों को यथाशीघ्र राशन कार्ड में अंकित मुखिया एवं अन्य व्यक्तियों का आधार कार्ड संख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेरित किए जाने का निर्देश दिया है।
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नहीं दिया गया राशन तो प्रधान संघ करेगा आंदोलन
प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष विवेकानंद यादव ने आधार कार्ड न होने से शासन की मंशा एवं प्रावधान के विरुद्ध राशन न देने के मामलों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने जिले के हरेक गांवों में दर्जनों कार्डधारकों को आधार कार्ड न होने पर कोटेदारों द्वारा ई पास मशीन से वितरण का हवाला देकर राशन देने से इंकार किए जाने का आरोप लगाया है। विभाग की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने नियमानुसार हरेक लाभार्थी को शिविर लगा कर राशन वितरित किए जाने की अपेक्षा की है।