अब ऑनलाइन भी जारी किए जाएंगे ई-पास
वेदन और शाम को मिल जाएगा ई-पास जागरण संवाददाता मऊ कोरोना वायरस के कारण घोषित किए गए लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए अब ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह घर बैठे ही सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है और शाम तक उसे पास मिल जाएगा। किसी भी एक संस्था के लिए मात्र पांच कार्मिकों का ही आवेदन किया जा सकता है। जनपद की सीमा तक के लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम व अंतरजनपद के लिए एडीएम को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
जागरण संवाददाता, मऊ : कोरोना वायरस के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए अब ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह घर बैठे ही सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है और शाम तक उसे पास मिल जाएगा। किसी भी एक संस्था के लिए मात्र पांच कार्मिकों का ही आवेदन किया जा सकता है। जनपद की सीमा तक के लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम व अंतरजनपद के लिए एडीएम को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षणोपरांत अस्वीकृत या स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदनों हेतु ई-पास आनलाइन जारी किए जाएंगे। आवेदक को एसएमएस के द्वारा लिक दिया जाएगा। इस पर क्लिक कर ई-पास प्रिट कराया जा सकता है। इसकी इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य रहेगी। संस्थानों हेतु जारी पास की सीमा लॉकडाउन की अवधि तक जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय पास की वैधता एक दिन की रहेगी। अंतरजनपदीय पास की वैधता मात्र दो दिन की रहेगी।
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ई-पास के लिए यह लगेंगे दस्तावेज
जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
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चेकिग में क्यूआर कोड से होगा सत्यापन
चेकिग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें गड़बड़ी मिलने पर आवेदक जिम्मेदार होगा।
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आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश
-तकनीकी कारणों से आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरे जाएंगे।
-आवेदन में किसी भी विशेष करैक्टर का प्रयोग वर्जित है।
-आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी प्राप्त करेगा।
-संस्थागत पास हेतु आनलाइन फार्म में संस्था प्रमुख, आवेदक अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र, लिग जनपद, तहसील व पूरा पता भरेगा।
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पूर्व में जारी किए गए सभी पास मान्य होंगे। इसके अलावा अब से यूपीईपास2 क्लिक कर अपना विवरण भर देंगे। इसके बाद मैसेज के बाद से मोबाइल पर सूचना भेज दी जाएगी।
केहरी सिंह : अपर जिलाधिकारी।