Move to Jagran APP

नौ मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत में गुरुवार को नौ अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 06:28 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 06:28 PM (IST)
नौ मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत में गुरुवार को नौ अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया।

loksabha election banner

पहला मामला मिलावटी शराब तथा बरामदगी से संबंधित है। मामले के आरोपी कोतवाली घोसी के भीरा निवासी राकेश राजभर की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी परमानंद मिश्रा ने आरोपित को 18 अगस्त को बलुआ पोखरा के पास से मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दूसरा, तीसरा, चौथा तथा 5वां मामला चोरी व बरामदगी से संबंधित है। मामले के आरोपी कोतवाली घोसी के खानपुर खुर्द निवासी जुबेर खान व रामपुर जनपद के सराय महेश शाहाबाद निवासी बंटी ¨सह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पारसनाथ ¨सह के ट्यूबवेल से 21 अक्टूबर को मोबाइल की चोरी हो गई तथा एक अन्य मामले में वादी मुकदमा संजय यादव की आठ अक्टूबर को ट्रैक्टर भट्ठा के पास से चोरी हो गया। 6वां मामला हत्या के प्रयास से संबंधित है। मामले के आरोपी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र की रानी निवासी अमित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रणधीर यादव को आरोपित ने डीसीएसके पीजी कालेज में पर्चा दाखिला के दिन 28 अक्टूबर को फायर किया था। 7वां मामला हत्या से संबंधित हैं। मामले के आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के चक बदरुद्दीन छपरा निवासी सुरेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा चंद्रावती देवी के पति चांदबिहारी सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। 4 अप्रैल को नैनवां गांव में मोटरसाइकिल मिली तथा 7 अप्रैल को एक खेत में चंद्रावती देवी के पति का शव मिला। 8वां मामला हत्या के प्रयास से संबंधित है। मामले के आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के रज्जू का पूरा ¨सगवल निवासी संजय यादव उर्फ झार पहलवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेंद्र ¨सह को आरोपी ने पांच अक्टूबर को गैस एजेंसी से जाते समय असलहे के बट से मारकर पैसा छीन लिया था। 9वें मामले में थानाध्यक्ष हलधरपुर विनय ¨सह को 11 अक्टूबर को आरोपित को गिरफ्तार करने गए थे कि आरोपित ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.