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हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व जुर्माना

जागरण संवाददाता मऊ अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो आसिफ इकबाल रिजवी ने पत्

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 05:19 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 05:19 PM (IST)
हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व जुर्माना
हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो आसिफ इकबाल रिजवी ने पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल कर जलाने और हत्या किए जाने के मामले में आरोपित एकरार अहमद को विचारण के बाद दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपित को शनिवार को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव के मौजी टोला की है।

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मुकदमा वादिनी जहीदा खातून की लड़की गुलशाना की शादी मधुबन थाना क्षेत्र के परशुरामपुर मौजी टोला निवासी मुर्तुजा के लड़के एकरार अहमद के साथ घटना के दस वर्ष पूर्व हुई थी। वादिनी के अनुसार गुलशाना से उसका पति नाराज रहता था और इसी कारण उसे मारता-पीटता व गाली गलौज करता था। दो अप्रैल 2011 को शाम सात बजे आरोपित अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जान मारने की नीयत से जला दिया, इससे व बुरी तरह जल गई। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया वहां गुलशाना की मौत हो गई। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान मृत्युपूर्व कराया गया था। कुल 11 गवाहों को न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार पांडेय व अनिल कुमार सिंह ने परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया।


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