प्रवासी जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत
मऊ कोविड-19 संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों के आंखों से आंसुओं की धार रूकने का नाम नहीं ले रही है। जो श्रमिक अपने घरों को वापस लौट आए हैं वह तो भगवान का शुक्रगुजार हैं लेकिन अभी फंसे प्रवासी रेलवे की तमाम दुर्व्यवस्थाओं के बीच जनपद को आ रहे हैं।
By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 08:34 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:07 AM (IST)
जागरण संवाददाता, मऊ : बाहर से आने वाले प्रवासियों में रेलवे की ओर से की गई व्यवस्था पर कुछ ने नाराजगी जताई तो कुछ ने खुशी जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता गनी अहमद नोमानी ने कहा की ट्रेन से आने वाले प्रवासी अगर रेलवे की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं तो उपभोक्ता के तौर पर वह उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। वहां प्रवासी श्रमिकों की बात को सुना जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ प्रवासियों ने रेलवे की व्यवस्था को बेहतर बताते हुए आभार जताया।
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