पूजास्थलों से 50 मीटर दूर होंगी मांस-मछली की दुकानें मऊ खबरें
जनपद के मांस-मछली के विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्हें प्रतिष्ठान में साफ-सफाई व स्वच्छता दुकान किसी भी पूजा स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी हो तथा उसके प्रवेश द्वार कम से कम 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए। दुकान पर सामने काले शीशे का प्रयोग किया जाए।
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद के मांस-मछली के विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्हें प्रतिष्ठान में साफ-सफाई व स्वच्छता, दुकान किसी भी पूजा स्थल से कम से कम 50 मीटर की दूरी हो तथा उसके प्रवेश द्वार कम से कम 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए। दुकान के सामने काले शीशे का प्रयोग किया जाए। ताकि मांस-मछली की बिक्री का सार्वजनिक प्रदर्शन न हो। परिसर के छत की ऊंचाई कम से कम तीन मीटर अवश्य होनी चाहिए। परिसर का फर्श पक्का, ढलावदार एवं चिकना होना चाहिए। जिससे उसकी समुचित साफ-सफाई की जा सके। परिसर की धुलाई नियमित रूप से विसंक्रमित रसायनों द्वारा होनी चाहिए। परिसर पर जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ-कचरा के संग्रहण के लिए पाद चालित ढक्कनयुक्त कूड़ेदान की व्यवस्था, परिसर को साफ रखने व दुकान में प्रयोग किए जा रहे औजारों की सफाई के लिए नमक युक्त गर्म पानी की व्यवस्था, परिसर में मक्खी रोधी व्यवस्था, प्रयोग में लाए जा रहे चाकू, औजार, तराजू का पलड़ा स्टैनलैस स्टील का बना होना चाहिए। प्रशासन ने निर्देशित किया है कि इसका अनुपालन 24 घंटे के अंदर अपने प्रतिष्ठान में कराना सुनिश्चित करें अन्यथा निरीक्षण के दौरान अनुपालन न पाए जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दी है।