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सामूहिक कार्यक्रम में अधिकतम सौ लोगों को इजा•ात

- मुख्य सचिव ने लिखा पत्र कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन जरूरी - शारीरिक दूरी मास्क और हैंड

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 05:55 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 05:55 PM (IST)
सामूहिक कार्यक्रम में अधिकतम सौ लोगों को इजा•ात
सामूहिक कार्यक्रम में अधिकतम सौ लोगों को इजा•ात

- मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन जरूरी

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- शारीरिक दूरी, मास्क और हैंडवाश की रहेगी अनिवार्यता

जागरण संवाददाता, मऊ : कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए शासन ने सामूहिक कार्यक्रम के दौरान लोगों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। अब किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में सिर्फ सौ लोगों की ही उपस्थिति रहेगी। साथ ही इस जगह पर शारीरिक दूरी, मास्क और हैंडवाश सहित कोविड प्रोटोकाल के सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। यह नियम 31 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए शासन ने बुधवार को सामूहिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। शासन से इसके लिए जिले को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि सभी जगहों पर जारी नई गाइडलाइन का कड़ा से इसका अनुपालन कराया जाए। नई गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक कार्यक्रम जैसे सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अधिकतम सौ लोगों की ही उपस्थिति रहेगी। साथ ही उस स्थान पर फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिग तथा हैंड वाश और सैनिटाइजर की उपलब्धता को अनिवार्य कर दिया गया है। बंद स्थानों पर निर्धारित क्षमता के पचास फीसदी और खुले जगहों के क्षेत्रफल का चालीस फीसदी तक लोगों के मौजूदगी निर्धारित किया गया है। शासन से जारी नया नियम 31 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, सरकार द्वारा समीक्षा के बाद आगे की गाइडलाइन जारी की जाएगी।


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