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गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलामी देगा मऊ का लाल

जागरण संवाददाता घोसी (मऊ) अबकी गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को सलामी देने वालों में ए

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 06:44 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 06:44 PM (IST)
गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलामी देगा मऊ का लाल
गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलामी देगा मऊ का लाल

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : अबकी गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को सलामी देने वालों में एक हाथ मऊ के लाल राजगुरु सिंह का भी होगा। जिले के भदेसरा निवासी युवक ने यह मुकाम विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दौरान सधे कदमों से की गई परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर पाया है।

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राजगुरु ने प्राथमिक से लेकर दसवीं तक की शिक्षा जिला मुख्यालय स्थित एक पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। फौजी पिता की संतान राजगुरु सेना से जुड़ना चाहते हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्नातक के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं। परेड में युवक ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी डा.सुमन अग्रवाल व कोआर्डिनेटर डा.मंजू सिंह का ध्यान आकृष्ट किया। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में एनएसएस के प्रतिभागियों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में भी भाग लिया। बेहतर कमांड डिलीवरी एवं शानदार परेड के दम पर एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से चुने गए। राजगुरु ने चयन का श्रेय सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल पिता विनय सिंह और मां रूमा सिंह की प्रेरणा को दिया है।

दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मधुबन थाना क्षेत्र मे दहेज की मांग को लेकर हुई नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या के मामले में आरोपी सास शांति देवी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह मामला दहेज हत्या का मधुबन थाना क्षेत्र के आदमपुर दरगाह का है। वादी मुकदमा जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बेलौझा निवासी देवेंद्र प्रसाद की पत्नी सविता देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसकी लड़की की शादी मधुबन थाने के आदमपुर दरगाह निवासी राम प्रताप के लड़के देवेंद्र यादव के साथ घटना के वर्ष 2016 मे हुई थी। शादी के बाद से कम दहेज व चार पहिया वाहन के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था तथा ससुराल वाले उसकी लड़की को मारते पीटते थे। विवाहिता की गत 28 अक्टूबर 2020 को गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आवेदिका के वकील व अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज को सुनकर आरोपी सास की न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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