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प्रबंधक व क्लर्क की जमानत अर्जी खारिज

जनपद के घोसी स्थित मदरसा में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपित प्रबंधक और क्लर्क की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 06:01 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 06:01 PM (IST)
प्रबंधक व क्लर्क की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद के घोसी स्थित मदरसा में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपित प्रबंधक और क्लर्क की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अवयस्क बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण प्रदान करने के मामलों की विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने अवयस्क बच्चियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उनके साथ दुराचार करने के इस मामले अन्य थाना क्षेत्र के दूसरे मामले में भी आरोपित की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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घोसी के मामले में वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री वहां स्थित एक मदरसे में हास्टल में रहकर पढ़ती थी। आरोप है कि हास्टल की दाई के सहयोग से उसे रसोई घर में बंद कर मदरसे के प्रबंधक के भाई प्रमुख आरोपित कासिम उर्फ बाबू द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया। इस मामले में आरोपित प्रबंधक मुहम्मद नासिर व क्लर्क महफूज निवासी करीमुद्दीनपुर घोसी की तरफ से जमानत अर्जी दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उक्त अपराध मे संलिप्तता पाते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने प्रार्थना पत्र दिया कि 05 मई 2018 की रात शौच करने गई वादी की लड़की को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा दुराचार किया। मामले में आरोपी इसी थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी बलवंत राजभर की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।


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