दहेज हत्या मे तीन को आजीवन कारावास व जुर्माना
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद के चिरैयाकोट थाना अंतर्गत अमरसेपुर गांव मे नव विवाहिता की दहेज
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद के चिरैयाकोट थाना अंतर्गत अमरसेपुर गांव मे नव विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना व उसकी जलाकर की गई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आदिल आफताब ने चार आरेपियों में से पति, ससुर व देवर को दोषी ठहराया। एक आरोपी देवर धनेश राम को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश ने साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी रमेश राम व गनेश राम व पिता नगीना राम को विवाहिता अमृता की हत्या के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30-30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त छह माह कारावास भुगतने का आदेश दिया। दहेज प्रतिषेध की धारा 3 में प्रत्येक को सात वर्ष का कारावास व एक लाख बीस हजार प्रत्येक को जुर्माना लगाया।
वादी रामअवध के बड़े भाई रामविजय की लड़की अमृता की शादी 21 मई 2008 को चिरैयाकोट थाना अंतर्गत अमरसेपुर निवासी नगीना के लड़के रमेश राम के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उसके मायके वालों द्वारा 50 हजार रुपया दिया गया फिर भी वे नहीं माने और 6 जून 2012 को अमृता को आरोपियों द्वारा जलाकर मार डाला गया। वादी सूचना पाकर वहां पहुंचा तथा अमृता के शव के साथ थाने जाकर मामले की तहरीर दी। न्यायाधीश ने इस मामले के सह आरोपी धनेश राम को सभी आरोपो से बरी कर दिया। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीप्रकाश यादव इस मामले मे आठ गवाहों को प्रस्तुत कर मामले को संदेह से परे साबित कराया।