आजमगढ़ मोड़ सब्जी मंडी की जमीन नगर पालिका के पक्ष में
टंडन परिवार को उस जमीन पर सिर्फ दो कोठरी देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश - जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पैमाइश शुरू - नपा प्रशासन गदगद सहादतपुरा के विकास में लगेगा चार चांद
जागरण संवाददाता, मऊ : शहर के आजमगढ़ मोड़ पर सब्जी मंडी की विवादित जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका के नाम हो गई है। इस जमीन के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले टंडन परिवार को केवल कोठरी देने के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। करोड़ों रुपये की इस भूमि के नगर पालिका के नाम होने पर सहादतपुरा बाजार और आजमगढ़ मोड़ के सुंदरीकरण का रास्ता साफ हो गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि इस भूमि पर बेसमेंट में पार्किंग और ऊपर शापिग कांपलेक्स बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर गुरुवार को राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा और चेयरमैन तय्यब पालकी के संयुक्त प्रयास से आए इस परिणाम का शहर को बेसब्री से इंतजार था। संजय मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट से निर्णय आने के बाद विपक्षी टंडन परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे आर्डर लेने के लिए याचिका दायर किया था। कहा कि नगर पालिका की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पैरवी कराई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के टंडन परिवार को दो कोठरी देने के निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराते हुए मामला निस्तारित कर दिया। पूरे मामले का कागजात प्रस्तुत करने के बाद डीएम ने विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जमीन की पैमाइश कराने का निर्देश दिया। गुरुवार से जमीन की पैमाइश शुरू कर दी गई है। सहादतपुरा में लंबे समय से एक कार पार्किंग की जगह की कमी खल रही थी।