हत्या के दो मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता मऊ प्रभारी जनपद न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने सोमवार को लूट सहित हत्या के
जागरण संवाददाता, मऊ : प्रभारी जनपद न्यायाधीश बुद्धि सागर मिश्र ने सोमवार को लूट सहित हत्या के दो मामलों की सुनवाई कर दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी राजेश शुक्ला की पत्नी शिव नगर कालोनी अपने मां के घर गत पांच जुलाई को गई थी। वहां लोहे के बक्से में वादी की सास गीता पांडेय का शव मिला। इस मामले में आरोपित कोपागंज थाना क्षेत्र के पतिला निवासी अमन राय की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। आरोपित के कब्जे से मृतका की मोबाइल व कान का टप्स बरामद किया गया था।
दूसरा मामला हत्या का सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। इसमें बढ़ुआ गोदाम निवासी रामकरन ने थाने में घटना की सूचना दी। वादी के अनुसार गांव के पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र यादव निर्माणधीन शौचालय को देखने 18 दिसंबर 2020 की सुबह गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी। इस मामले में बलिया जनपद के रसड़ा निवासी राहुल सिंह उर्फ डब्बू आरोपित हैं।दोनों ही मामलों में आरोपितों की तरफ से जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने अर्जी को खारिज कर दी।