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दो के विरुद्ध अवैध विद्युत उपभोग का मुकदमा

जागरण संवाददाता घोसी (मऊ) विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी राजेश प्रसाद एवं

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 05:14 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 05:14 PM (IST)
दो के विरुद्ध अवैध विद्युत उपभोग का मुकदमा
दो के विरुद्ध अवैध विद्युत उपभोग का मुकदमा

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी राजेश प्रसाद एवं अवर अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में नगर के बड़ागांव की निषाद बस्ती एवं समीपवर्ती क्षेत्र में शनिवार को चेकिग अभियान चलाया। अभियान के दौरान चोरी से बिजली का उपभोग कर रहे दो के विरुद्ध विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल कई माह से विद्युत चोरी, बकाया वसूली एवं लोड चेकिग अभियान चला रहा है। बावजूद इसके बड़े बकाएदार न तो बिल जमा कर रहे थे न बिजली का अवैध उपभोग रूका। तीन दिन पूर्व एकमुश्त समाधान योजना लागू होने के बाद विभाग ने इस अभियान को तेज कर दिया है। शनिवार को अभियान के तहत विभागीय टीम ने कुल 26 घरों के कनेक्शन चेक किया। दो के विरूद्ध विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है जबकि 2.10 लाख रुपये की वसूली की गई। टीम में लाइनमैन राजकुमार, प्रवीण, तेज बहादुर, इमरान, सहीब, लल्लू, अरविद, बृजेश एवं कमलेश शामिल रहे। उपखंड अधिकारी श्री प्रसाद ने उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक एवं दो किलोवाट से अधिक घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने को कहा है।

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यह है एकमुश्त समाधान योजना

योजना के तहत उपभोक्ता 30 नवंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। योजना पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं पर ही लागू होगी। दो किलोवाट तक भार के घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सितंबर के बिल में प्रदर्शित संपूर्ण अधिभार (सरचार्ज) की छूट रहेगी। दो किलोवाट से अधिक भार के दोनों ही श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 फीसदी की रियायत दी जाएगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को ही छह किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा होगी। कृषि कार्य हेतु लगे प्रत्येक नलकूप के बिल पर पूरा अधिभार माफ होगा।


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