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हाईकोर्ट के आदेश पर हटा अतिक्रमण

खाद के गड्ढे की सरकारी जमीन पर दबंग ने कब्जा कर लिया था। चहारदीवारी से घेरकर गेट लगा लिया और टिन शेड डाल दिया था।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 07:06 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 07:06 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर हटा अतिक्रमण
हाईकोर्ट के आदेश पर हटा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, कोपागंज (मऊ) : स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ा मौजा सराय मक्खन में  वर्षों से खाद गड्ढा की जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण बहाल था। इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए लेते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर नायब तहसीलदार सदर के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को कब्जाधारियों के भारी विरोध के बावजूद जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवा दिया और सरकारी जमीन खाली करा दिया। स्थानीय ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ा के मौजा सरायमक्खन में स्थित खाद के गड्ढे की सरकारी जमीन पर गांव के ही भोला यादव द्वारा चहारदीवारी का निर्माण करा कर गेट लगा लिया था। उस पर टिन शेड डालकर कब्जा कर लिया था। खाद गड्ढे की सरकारी जमीन का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो न्यायालय ने संज्ञान में लिया और शासन प्रशासन को उक्त जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर नायब तहसीलदार सर्वेश कुमार ¨सह के नेतृत्व में पहुंचे कानूनगो विजेंद्र प्रताप ¨सह, देवेंद्र यादव, लेखपाल प्रभात रंजन, हरिप्रकाश, राहुल ने अपनी उपस्थिति में जेसीबी मशीन लगवाकर अतिक्रमण का ढहा दिया। बिना नोटिस की गई कार्रवाई

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दूसरी तरफ कब्जाधारी भोला यादव ने कहा कि वर्ष 2016 से इसका मामला नायब तहसीलदार के यहां चल रहा है। जबकि गत वर्ष उक्त जमीन पर 122 बी की भी कार्रवाई हुई है। एक हफ्ते से राजस्व दफ्तर का चक्कर लगा रहा हूं, बावजूद इस तरह की कार्रवाई के बाबत न तो विभाग द्वारा कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस।


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