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दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के प्रयास तथा प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित गण अजीत विजय रामअवतार की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 06:11 PM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 06:11 PM (IST)
दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के प्रयास तथा प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित गण अजीत, विजय, रामअवतार की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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पहला मामला हत्या के प्रयास तथा प्राणघातक चोट पहुंचाने का थाना दोहरीघाट क्षेत्र का है। 25 फरवरी 2019 को वादी मेंहदुपार निवासी धर्मेंद्र ने प्रार्थना पत्र दिया कि मुराती द्वारा अपने पट्टीदारों के साथ मिलकर अचानक 08 बजे रात में हमला किया गया। इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। रामप्रवेश, शिवचंद, जनार्दन को चोटें आईं तथा प्रवीण उर्फ परविदर के सिर में भी चोट आई। मामले में आरोपितगण सरगुआ मेंहदुपार निबिहा निवासीगण अजीत व विजय पुत्रगण रघुराई व राम अवतार पुत्र जंगी की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दूसरा मामला हत्या कर सबूत मिटाने का थाना चिरैयाकोट से संबंधित है। इसी थाना क्षेत्र की वादिनी मुकदमा चंद्रवती देवी के पति श्यामबिहारी सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। जिनका अवैध संबंध उसकी देवरानी से हो गया था। गत 04 अप्रैल 2018 को उसके पति का देवरानी का झगड़ा हो गया और घर छोड़ कर चले गए। दूसरे दिन 05 अप्रैल को प्रार्थिनी के पति की बाइक नैनवा वन में लावारिस हालत में मिली तथा उसके दो दिन बाद श्यामबिहारी का शव गेहूं के खेत में पाया गया। आवेदक आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के छपरा निवासी मुकेश कन्नौजिया ने सह आरोपियों के साथ मिलकर षड़यंत्र के तहत वादिनी मुकदमा के पति की हत्या कर शव छिपा दिया। इस मामले में आरोपी मुकेश कन्नौजिया की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दिया।


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