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विभिन्न मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या और हत्या के प्रयास के दो भिन्न मामलो में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 06:36 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 06:36 PM (IST)
विभिन्न मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज
विभिन्न मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या और हत्या के प्रयास के दो भिन्न मामलों में नामजद तीन आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

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 पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सरायगनेश गांव निवासिनी वादिनी मुकदमा दुलारी देवी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि उसकी लड़की मंजीता को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पीड़िता को मारपीट कर 17 अक्टूबर 2019 को उसकी ससुराल वाले घायल कर दिए। इलाज के दौरान मंजीता की 29 अक्टूबर 2019 को मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कस्बा खास घोसी निवासी शांति देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। इसे सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा विजय शंकर सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि पानी बहाने के विवाद को लेकर आरोपितों ने बीते 06 अक्टूबर को उसकी लड़की कंचन और दामाद विजयपाल तथा लड़के स्वतंत्र सिंह को मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाई। इस मामले में आरोपित हनुमान नगर भीटी निवासी वंशबहादुर सिंह और मखंचू सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया।


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