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तीन मामलों में सात आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

विधि संवाददाता (मऊ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या व लव जिहा

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 09:41 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 09:41 PM (IST)
तीन मामलों में सात आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
तीन मामलों में सात आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

विधि संवाददाता (मऊ): जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या व लव जिहाद के कुल तीन मामलों में सात आरोपितों की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दिया। पहला मामला लव जिहाद का थाना चिरैयाकोट का था। इसी थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा ने 29 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि आरोपीगण ने उनकी पुत्री को धोखे से धर्म परिवर्तन कराने और शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर लिया। उसका पैसा व गहना हड़पकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आरोपित मौलाना गंज निवासी नदीम गन्नी, बलिया के उत्तर पट्टी निवासी जफरूल उर्फ टूसडी, पश्चिम बंगाल के काजीपाड़ा निवासी नवाब खान व अरबाज खान की ओर से जमानत अर्जी दी गई। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायधीश ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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दूसरा मामला हत्या का हलधर पुर थाना क्षेत्र का था। वादी नगवा निवासी बुद्धिराम साहनी ने 26 जून 21 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनका छोटा भाई आकाश साइकिल से13 जून को घर से निकला और 16 जून को उसका शव अवराकोल के पास तामस नदी में मिला। मामले की प्राथमिकी 26 जून को दर्ज की गई और गुमशुदगी 15 जून को दर्ज कराई गई। इस मामले के आरोपी सुनीता यादव ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर आकाश की हत्या कर शव गायब कर दिया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपित सुनीता यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरा हत्या का ही मामला मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का था। डगौली मठिया निवासी प्रकाश यादव की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 2 मई 2021 को वादी का लड़का अभिषेक उसके साथ घर पर था कि मोबाइल पर फोन आया कि कुछ लोग मिलने के लिए बुला रहे हैं। आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ एकजुट होकर अभिषेक को चाकू से मार कर घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते समय अभिषेक की मृत्यु हो गई। उसे बचाने गए मृतक के भाई को भी चाकू की चोट आई। इस मामले में डगौली मठिया निवासी शिव बालक उर्फ पिटू और राम परमेश्वर पूर्व राम सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दी गई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।


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