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नवंबर-दिसंबर में शादी है तो तुरंत करें आवेदन, मिलेंगे 20 हजार; पिछड़ा वर्ग शादी स्कीम का उठाएं फायदा

Published: Wed, 07 Oct 2026 09:02 AM (GMT+05:30)

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की अनुदान योजना शुरू ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. निर्धन पिछड़ा वर्ग परिवारों की बेटियों के लिए योजना

  2. विवाह हेतु 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी

  3. नवंबर-दिसंबर विवाह के लिए तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें

जागरण संवाददाता, मथुरा। अगर बेटी की शादी नवंबर-दिसंबर में है तो देरी न करें। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने निर्धन पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए संचालित शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है। योजना में पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
शादी अनुदान योजना का लाभ पिछड़े वर्ग के ऐसे निर्धन परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। योजना के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होना अनिवार्य है। विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विभाग का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया समय से पूरी कर विवाह से पहले अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पात्र परिवार

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विशाल कुमार ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि नवंबर और दिसंबर में विवाह होने वाले परिवार समय सीमा का इंतजार न करें और जल्द आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।

ये दस्तावेज जरूरी

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक और पुत्री का आधार कार्ड, विवाह का कार्ड, आवेदक के नाम की बैंक पासबुक, आय प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों में कमी या आवेदन में त्रुटि होने पर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में विभाग ने पात्र परिवारों को आवेदन से पहले सभी अभिलेख तैयार रखने की सलाह दी है।

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यहां से मिलेगी जानकारी

ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थी अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से संपर्क कर सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित एसडीएम कार्यालय से योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विशाल कुमार के दूरभाष नंबर 0565-2970417 पर भी जानकारी ली जा सकती है।