बांकेबिहारी मंदिर में 'सुप्रीम' आदेश के बाद बदलाव: श्रद्धालु पेटिका में डालें दान या ऑनलाइन, चढ़ावे के लिए लगाए बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावे को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावे के नए नियम।
श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दान पेटिका और क्यूआर कोड की व्यवस्था।
दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन समिति का महत्वपूर्ण कदम।
संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने मंदिर में सोमवार को सूचना बोर्ड लगवाए। इसमें लिखा है कि श्रद्धालु यहां बनाई गई पेटिका में दान डालें या फिर ऑनलाइन क्यूआर कोड के जरिए भी दान कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं श्रद्धालु ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय में जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें।
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों दाखिल हलफनामे में कहा था कि सेवायतों के सहयोग के लिए तैनात भंडारी श्रद्धालुओं को चढ़ावा नहीं चढ़ाने देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने मंदिर में लगवाए सूचना बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, पाई-पाई मंदिर कोष में जमा हो
दान पेटिका पर अपनी डलिया और फूल माला रख देते हैं, फिर श्रद्धालुओं से चढ़ावा लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। इस पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर में चढ़ावे की पाई-पाई मंदिर कोष में जमा हो। इस आदेश के बाद सोमवार को समिति ने मंदिर में कई स्थानों पर बोर्ड लगाए और श्रद्धालुओं के लिए सूचना प्रसारित की।
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समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रसारित की गई है। इससे दानराशि में भी पारदर्शिता रहेगा और उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।
