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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Shri Krishna Janam Bhoomi Case: अब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कमीशन की होगी मांग, 23 जनवरी की सुनवाई में वादी रखेंगे पक्ष

Published: Wed, 17 Jan 2024 11:28 AM (IST)

Shri Krishna Janam bhoomi Case मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में ...और पढ़ें

जन्मस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कमीशन की होगी मांग
जन्मस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कमीशन की होगी मांग

HighLights

  1. कोर्ट कमीशन की होगी मांग
  2. अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी

जागरण संवाददाता, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के शाही मस्जिद ईदगाह के कोर्ट कमीशन सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टे दे दिया है। स्टे के बाद वादी पक्ष तथ्य जुटाकर मजबूत पैरवी की तैयारी कर रहा है। वादी पक्ष का कहना है कि मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को मजबूत तथ्य रखकर कोर्ट कमीशन की मांग की जाएगी।

वहीं, प्रतिवादी पक्ष वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई को तर्क देगा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादी रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद पर शाही मस्जिद ईदगाह का कोर्ट कमीशन से सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर सर्वे रोकने की मांग की।

23 जनवरी को होगी सुनवाई

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर स्टे कर दिया। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत है। हम उस दिन सभी साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत कर सर्वे कराने की मांग करेंगे।

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अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में हम तर्कों के साथ अपनी बात रखेंगे। इसके लिए कई पुस्तकों का हवाला देंगे और बताएंगे कि सर्वे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि शाही मस्जिद ईदगाह के नीचे भगवान श्रीकृष्ण का असली गर्भगृह है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। वादी आशुतोष पांडेय ने बताया कि हम विभिन्न पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे।

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सराहनीय है न्यायालय का निर्णय

शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद का कहना है कि पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय सराहनीय है। पहले पोषणीयता पर सुनवाई मांग हम पुरजोर तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में उठाएंगे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सभी वादों पर सुनवाई होगी। इनमें ज्यादातर वादों पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की गई है। ये सुनवाई जस्टिस मयंक जैन के न्यायालय में होगी।