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सीएफआइ महासचिव राऊफ को केरल से नहीं ला सकी एसटीएफ

राऊफ ने केरल हाईकोर्ट में दायर की निर्दोष होने की याचिकालौट रही एसटीएफ दोबारा बी वारंट के लिए करेगी आवेदन

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 06:09 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 06:09 AM (IST)
सीएफआइ महासचिव राऊफ को 
केरल से नहीं ला सकी एसटीएफ
सीएफआइ महासचिव राऊफ को केरल से नहीं ला सकी एसटीएफ

जागरण संवाददाता, मथुरा: कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के महासचिव राऊफ को केरल के तिरुअनंतपुरम जेल से बी वारंट पर लाने पहुंची एसटीएफ को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राऊफ की ओर से केरल हाईकोर्ट में खुद के निर्दोष होने की याचिका दाखिल की गई है। एसटीएफ अब नए सिरे से बी वारंट के लिए अदालत में आवेदन करेगी।

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मथुरा पुलिस ने पांच अक्टूबर को सीएफआइ के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी कप्पन और मसूद को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया था। ये सभी हाथरस जा रहे थे। इन सभी पर देशद्रोह की रिपोर्ट मांट थाने में दर्ज है। चारों सीएफआइ महासचिव राऊफ के संपर्क में थे। राऊफ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 दिसंबर को केरल में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उसके बैंक खाते में 2.21 करोड़ रुपये मिले। इसमें 31 लाख रुपये की फंडिग विदेश से हुई है। राऊफ तिरुअनंतपुरम जेल में बंद है। सीएफआइ सदस्यों के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने राऊफ से पूछताछ को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत से पिछले दिनों बी वारंट हासिल किया था। राऊफ को शुक्रवार को मथुरा की अदालत में पेश करना था। बी वारंट के आधार पर एसटीएफ तिरुअनंतपुरम पहुंची, वहां पता चला कि राऊफ की तरफ से केरल हाईकोर्ट में खुद के निर्दोष होने की एक याचिका दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई चल रही है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल ने बताया कि अब अदालत में नए सिरे से बी वारंट के लिए आवेदन दाखिल किया जाएगा।


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