Move to Jagran APP

Mathura Janmbhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में खारिज हुआ ये वाद, न्यायालय ने पहले लगाया है जुर्माना

Mathura Janmbhoomi Case पूर्व में बहस के लिए समय मांगने पर भी न्यायालय ने इन पर जुर्माना लगाया। आज न्यायालय में उपस्थिति न होने पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति जताई कि वादी वाद को चलाना नहीं चाहते हैं।

By vineet Kumar MishraEdited By: Tanu GuptaPublished: Fri, 30 Sep 2022 03:35 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 03:35 PM (IST)
Mathura Janmbhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में खारिज हुआ ये वाद, न्यायालय ने पहले लगाया है जुर्माना
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के समीप शाही मस्जिद। फाइल फोटो

मथुरा, जागरण संवाददाता। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद को अदालत ने उनके उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया है। शैलेंद्र ने एडीजे सप्तम के न्यायालय में वाद दायर कर समस्त सनातन समाज की ओर से श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वाद दायर करने की अनुमति मांगी थी। लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने जिला जज के न्यायालय में वाद दायर किया था। पूर्व में बहस के लिए समय मांगने पर न्यायालय ने इनके खिलाफ दो बार जुर्माना किया था।

loksabha election banner

यह भी पढ़ेंः BAMS उत्तर पुस्तिका कांड में आरोपित छात्र नेता राहुल पाराशर ने न्यायालय में किया समर्पण, एसटीएफ को दिया आसानी से चकमा

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दिया गया था अंतिम मौका

शुक्रवार को उन्हें सुनवाई के लिए अंतिम मौका दिया गया था। लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति जताई। कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि शैलेंद्र सिंह इस वाद को चलाना ही नहीं चाहते हैं। वह हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हैं और खुद यहां सुनवाई के लिए हाजिर नहीं होते हैं। इसलिए वाद को खारिज कर दिया जाए। न्यायालय ने इस पर वाद खारिज कर दिया है। शैलेंद्र सिंह ने एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर कर रखा है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद हटाने की मांग की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.